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Crypto Tax Notice: क्या आप करते हैं क्रिप्टो करेंसी से कमाई, इनकम टैक्स के ये नियम जरूर जान लें; मिल रहे नोटिस

Crypto Income Tax Notice: क्रिप्टोकरेंसी से कमाई तो की, लेकिन अपने ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) में उसका जिक्र नहीं किया। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो से कमाई छिपाई जा सकती है, उन्हें अब ई-मेल के जरिए नोटिस मिलना शुरू हो गया है। ये सब 2023-24 और 2024-25 के लेनदेन से जुड़े हैं।

What should I do to avoid getting a tax notice in the future

क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी जरूरी जानकारी: जानिए क्या है नया नियम और नोटिस का मतलब।

Crypto Income Tax Notice: अब आयकर विभाग ने उन लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी है जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी से कमाई तो की, लेकिन अपने ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) में उसका जिक्र नहीं किया। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो से कमाई छिपाई जा सकती है, उन्हें अब ई-मेल के जरिए नोटिस मिलना शुरू हो गया है। ये सब 2023-24 और 2024-25 के लेनदेन से जुड़े हैं। असल में ये हुआ है कि विभाग ने क्रिप्टो लेनदेन के डेटा की अच्छे से जांच-पड़ताल की और जिन लोगों ने इस आय को रिटर्न में नहीं दिखाया, उन्हें अपना रिटर्न अपडेट करने को कह रही है। मतलब अब सरकार क्रिप्टो को भी सीरियसली ले रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

इसलिए यदि आपने भी क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट किया है और आय हुई है, तो ध्यान रखना कि अगली बार सही-सही डिटेल्स भरनी होंगी। वरना ये ई-मेल कभी भी आपके इनबॉक्स में आ सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को संदेह है कि कुछ करदाता अघोषित आय का उपयोग कर रहे हैं और उसे क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) में निवेश कर धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) कर रहे हैं।

अद्यतन ITR दाखिल करने का निर्देश

जिन लोगों ने क्रिप्टो से हुई आय का उल्लेख नहीं किया है या गलत जानकारी दी है, उन्हें आयकर विभाग ने ई-मेल भेजकर Updated ITR (अद्यतन आयकर रिटर्न) दाखिल करने को कहा है। इस प्रक्रिया में स्वेच्छा से सुधार करने का अवसर दिया गया है।

धारा 115BBH के तहत क्या-क्या हैं प्रावधान

  • क्रिप्टो से हुई आय पर 30% कर, अतिरिक्त अधिभार और उपकर सहित लगाया जाता है।
  • आय में केवल खरीद लागत की कटौती की अनुमति है।
  • नुकसान को किसी अन्य आय से सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।

आईटीआर और टीडीएस का मिलान कर रहा विभाग

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न को क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा जमा टीडीएस विवरण के साथ क्रॉस-वेरिफाई कर रहा है। कई मामलों में अनियमितताएं और कम टैक्स भुगतान सामने आए हैं। विभाग ऐसे मामलों को जांच या सत्यापन के लिए चिह्नित कर सकता है।

'ट्रस्ट बट वेरिफाई' की नीति पर अमल

सीबीडीटी का यह कदम विभाग की 'पहले करदाता पर भरोसा करें' नीति का हिस्सा है, जिसमें लोगों को पहले स्वेच्छा से सही रिटर्न दाखिल करने का अवसर दिया जाता है, और फिर आवश्यक होने पर कार्रवाई की जाती है।

भाषा इनपुट के साथ

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आशीष कुशवाहा
आशीष कुशवाहा Author

आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, ... और देखें

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