बिजनेस

क्या है क्रेडिट कार्ड का 3 दिन वाला रूल? Due Date मिस हो जाए फिर भी नहीं लगेगी पेनाल्टी!

क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की आखिरी तारीख (Due Date) छूट जाने पर भारी पेनल्टी का डर सताने लगता है। जानिए आरबीआई का 3 दिन वाला 'ग्रेस पीरियड' नियम, जो आपको लेट फीस से बचा सकता है।

Image

क्या है क्रेडिट कार्ड का 3 दिन वाला रूल?

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बिल भुगतान की ड्यू डेट (Due Date) बेहद महत्वपूर्ण होती है। अक्सर व्यस्तता या वित्तीय तंगी के कारण समय पर बिल का भुगतान न कर पाने पर बैंकों द्वारा भारी लेट पेमेंट फीस और ब्याज वसूल लिया जाता है। हालांकि, कई ग्राहकों को यह जानकारी नहीं होती कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारकों को राहत देने के लिए एक विशेष 3-day Grace Period (3 दिन का ग्रेस पीरियड) नियम बनाया हुआ है। इस नियम के तहत ड्यू डेट मिस होने के बाद भी आपके पास बिना किसी पेनल्टी के बिल भरने का एक अंतिम मौका होता है।

आरबीआई का क्या है 3 दिन वाला नियम?

आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, अगर कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड बिल की अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनियां तुरंत लेट पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकतीं। बैंकों को ड्यू डेट खत्म होने के बाद 3 अतिरिक्त दिनों का ग्रेस पीरियड देना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की अंतिम तिथि 10 तारीख है, तो बैंक 13 तारीख तक आपसे कोई लेट पेमेंट फीस या जुर्माना नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन 3 दिनों के भीतर भुगतान कर देते हैं, तो आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।

इस नियम का एक और बड़ा फायदा यह है कि ग्रेस पीरियड के दौरान भुगतान करने से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट (CIBIL Score) पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां इन 3 दिनों की देरी को 'पेमेंट डिफॉल्ट' के रूप में क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर बिल का भुगतान कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और आपको लेट पेमेंट पेनल्टी से भी मुक्ति मिल जाती है।

लेट पेमेंट फीस कब लागू होती है?

हालांकि, ग्राहकों को यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह ग्रेस पीरियड केवल लेट पेमेंट फीस (Late Payment Charges) पर लागू होता है, ब्याज (Interest) की गणना पर नहीं। अगर आप ड्यू डेट के बाद बिल भरते हैं, तो बैंक बकाया राशि पर ड्यू डेट से लेकर भुगतान के दिन तक का ब्याज वसूल सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी भुगतान नहीं करते हैं, तो चौथे दिन से बैंक आप पर भारी भरकम लेट फीस लगाएंगे और इस विलंब की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भी दे दी जाएगी, जिससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है।

इसलिए, यद्यपि आरबीआई का यह 3 दिन वाला नियम आपातकालीन स्थिति में एक बेहतरीन सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, फिर भी इसे अपनी नियमित आदत नहीं बनाना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि ड्यू डेट से एक या दो दिन पहले ही बिल का भुगतान कर दें। बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) विकल्प या मोबाइल कैलेंडर में रिमाइंडर सेट करना एक समझदारी भरा कदम है, जिससे आप भविष्य में किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ और पेनल्टी से बच सके

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

और पढ़ें
End of Article