What is Extra Neutral Alcohol: GST काउंसिल की 52वीं बैठक में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक शराब के एक प्रमुख रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को GST से छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि इसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर 18 फीसदी की GST लगाया जाएगा। राज्यों को इस पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। वहीं, शीरा पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। मीडया रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के फैसले के बावजूद शराब की कीमतों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।
क्या है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) अल्कोहल का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें कोई स्वाद या गंध नहीं होती है। इसे कई तरह के कच्चे माल जैसे गन्ने के गुड़ या मक्का, राई, गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज से बनाया जा सकता है। अल्कोहल के अलावा ईएनए ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट जैसे इत्र, टॉयलेटरीज, हेयर स्प्रे आदि के निर्माण में एक आवश्यक घटक के रूप में भी कार्य करता है। एक अच्छे विलायक के रूप में इसके गुणों को देखते हुए, ईएनए का औद्योगिक उपयोग भी होता है। प्रिटिंग इंडस्ट्रीज में इसे पेंट और स्याही, साथ ही एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स, सिरप, औषधीय स्प्रे जैसे फार्मास्युटिकल उत्पादों में यूज किया जाता है।
राज्यों को मिला ये अधिकार
सीतारमण ने कहा, हालांकि कानून के अनुसार जीएसटी काउंसिल को ईएनए पर टैक्स लगाने का अधिकार था, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले द्वारा स्थापित किया गया था। परिषद ने आज ईएनए (ह्यूमन कंजम्पशन) पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्यों को औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है।
