कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने के बाद कई तरह की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान 'फॉर्म 10सी' (Form 10C) से जुड़ा हुआ है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसके मन में प्रॉविडेंट फंड (PF) के साथ-साथ पेंशन के पैसों को लेकर कई सवाल होते हैं। ईपीएफओ के नियमों के तहत, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत जमा होने वाले पैसों को निकालने या सुरक्षित रखने के लिए फॉर्म 10सी का उपयोग किया जाता है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी किए बिना नौकरी छोड़ दी है, तो आप इस फॉर्म के जरिए अपनी पेंशन की राशि (Pension Withdrawal) का दावा कर सकते हैं या फिर भविष्य के लाभों के लिए 'स्कीम सर्टिफिकेट' (Scheme Certificate) प्राप्त कर सकते हैं, ताकि नई नौकरी में आपकी पुरानी पेंशन सेवा जुड़ सके।
कैसे निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा?
फॉर्म 10सी का उपयोग मुख्य रूप से दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, अगर आपकी कुल नौकरी (सर्विस) 10 साल से कम है और आप पेंशन फंड में जमा पैसे को निकालकर बंद करना चाहते हैं, तो आप विथड्रॉल बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा और सबसे समझदारी भरा विकल्प 'स्कीम सर्टिफिकेट' हासिल करना है। अगर आप भविष्य में फिर से नौकरी करने की योजना बना रहे हैं और आपकी पुरानी पेंशन अवधि को नई नौकरी में जोड़ना चाहते हैं, तो स्कीम सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा, अगर किसी सदस्य की आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है और वह कम सर्विस के कारण पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तब भी वह इस फॉर्म के माध्यम से अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो आप पेंशन निकासी के पात्र नहीं होते हैं, बल्कि आप 58 वर्ष की आयु होने पर मंथली पेंशन के हकदार बन जाते हैं।
ऐसे करें क्लेम
ऑनलाइन डिजिटलकरण के इस दौर में ईपीएफओ ने फॉर्म 10सी भरने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान बना दिया है। इसके लिए आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल (Unified Portal) के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूएएन (UAN) नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' (Online Services) टैब में जाकर 'क् क्लेम (Form-31, 19, 10C & 10D)' के विकल्प को चुनना होगा। यहां आपको अपने बैंक खाते के आखिरी चार अंक दर्ज करके उसकी पुष्टि करनी होगी और फॉर्म भरते समय 'Only Pension Withdrawal (Form 10C)' या स्कीम सर्टिफिकेट के विकल्प को चुनना होगा।
आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका यूएएन नंबर आपके आधार कार्ड, बैंक खाते और पैन कार्ड से पूरी तरह लिंक हो तथा आपके बैंक खाते की केवाईसी (KYC) अप्रूव्ड हो। इसके साथ ही, पोर्टल पर आपका सही मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए जिस पर आने वाले ओटीपी (OTP) से फॉर्म वेरीफाई किया जा सके। एक बार आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, ईपीएफओ द्वारा उसकी जांच की जाती है और कुछ ही दिनों में आपका पैसा सीधे आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर स्कीम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सही समय पर और सही नियमों के तहत किया गया यह प्रयास आपके पैसों को सुरक्षित रखने और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ी मदद करता है।
