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EPFO से निकालना है पूरा पैसा तो पहले ऑनलाइन अपडेट करें ये तारीख...

EPFO से पूरा पैसा निकालने के लिए 'डेट ऑफ एग्जिट' (Date of Exit) का अपडेट होना अनिवार्य है। अक्सर कंपनियां इसे दर्ज करना भूल जाती हैं, आप घर बैठे इसे अपडेट कर सकते हैं।

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epfo contribution

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ का पैसा निकालना या उसे एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन, कई बार पीएफ मेंबर्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उनकी 'डेट ऑफ एग्जिट' (DOE) का अपडेट न होना। अक्सर देखा गया है कि नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट दर्ज करना भूल जाती है, जिसके कारण आपका पैसा फंस जाता है। अच्छी खबर यह है कि अब आपको इसके लिए अपनी पुरानी कंपनी के चक्कर काटने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही ईपीएफओ पोर्टल पर 'डेट ऑफ एग्जिट' को खुद अपडेट कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है डेट ऑफ एग्जिट (DOE) को अपडेट करना?

अगर आप अपने पीएफ का पूरा हिस्सा निकालना चाहते हैं या उसे नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पोर्टल पर आपकी पिछली नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होना अनिवार्य है। बिना इसके ईपीएफओ आपके विड्रॉल क्लेम को प्रोसेस नहीं करता। इसके अलावा, अगर आप अपनी पेंशन की राशि (Form 10C) निकालना चाहते हैं, तो भी नौकरी छोड़ने की सही तारीख का रिकॉर्ड होना जरूरी है। यदि आप नई कंपनी में जॉइन कर चुके हैं और पुरानी कंपनी का पैसा वहां भेजना चाहते हैं, तब भी बिना डीओई अपडेट किए यह संभव नहीं होगा।

ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद सरल है। सबसे पहले गूगल पर 'EPFO' सर्च करें और 'Member Unified Portal' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले 'View' टैब में जाकर 'Service History' पर क्लिक करें। अपनी पिछली कंपनी के नाम के आगे देखें; अगर 'Date of Exit' में 'Not Available' लिखा है, तो आपको इसे अपडेट करना होगा।

EPFO

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अब अपडेट करने के लिए ऊपर दिए गए 'Manage' टैब पर क्लिक करें और सबसे नीचे 'Mark Exit' का विकल्प चुनें। अब उस पुरानी कंपनी (Member ID) को सिलेक्ट करें जिसकी एग्जिट डेट आप भरना चाहते हैं। आपके सामने एक छोटा फॉर्म खुलेगा, जहाँ आपको नौकरी छोड़ने की तारीख चुननी होगी। तारीख चुनने के बाद 'Reason of Cessation' (नौकरी छोड़ने का कारण) में 'Short Service' या 'Cessation' को सिलेक्ट करें। इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक करें और 'Request OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके सबमिट कर दें। आपकी एग्जिट डेट तुरंत अपडेट हो जाएगी।

DOE अपडेट करते समय इन 5 बातों का रखें खास ख्याल

ऑनलाइन खुद से डेट ऑफ एग्जिट भरते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं, वरना आपका पैसा अटक सकता है। पहली बात, आप नौकरी छोड़ते ही तुरंत डीओई अपडेट नहीं कर सकते; इसके लिए आपको कम से कम 60 दिन (2 महीने) का इंतजार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट हमेशा नई कंपनी की जॉइनिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर ये तारीखें आपस में टकराती हैं, तो ईपीएफओ इसे तकनीकी गलती मानकर क्लेम रिजेक्ट कर सकता है।

तीसरी बात, हमेशा नौकरी छोड़ने की असली तारीख ही चुनें, जो आपके ऑफिस रिकॉर्ड में हो। चौथी सावधानी यह है कि नौकरी छोड़ने का कारण (Reason of Cessation) बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि गलत कारण आपकी पेंशन राशि मिलने में दिक्कत पैदा कर सकता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, चूंकि यह पूरा प्रोसेस ओटीपी (OTP) आधारित है, इसलिए आपका आधार कार्ड आपके एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना किसी की मदद के अपना पीएफ फंड मैनेज कर सकते हैं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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