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खाली कर रहे हैं किराए का घर और मकान मालिक काट रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट? जानिए अपने अधिकार

मकान मालिकों को नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है, लेकिन वे प्रॉपर्टी के सामान्य रूप से पुराने होने या रूटीन मेंटेनेंस पर हुए खर्च की भरपाई के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा नहीं काट सकते हैं।

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किराये का घर

अगर आप किराये के घर में रहते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से जरूर अवगत होंगे। मकान मालिक रेंट पर घर देने से पहले प्रत्येक किरायेदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मकसद मकान मालिकों को असली नुकसान से बचाना होता है, लेकिन विवाद तब पैदा होते हैं जब किराएदार घर खाली करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पेंटिंग, सफाई या छोटी-मोटी मरम्मत के लिए उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है।

हालांकि मकान मालिकों को किराएदारों की वजह से हुए नुकसान का खर्च वसूलने का अधिकार है, लेकिन वे सामान्य टूट-फूट के लिए मनमाने ढंग से पैसे नहीं काट सकते। सिक्योरिटी डिपॉजिट में कटौतियों की सीमा मुख्य रूप से किराये के समझौते की शर्तों और 'ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882' के प्रावधानों पर निर्भर करती है।

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कानून क्या कहता है?

'ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882' की धारा 108(m) के तहत किराएदारों की यह जिम्मेदारी है कि वे लीज की अवधि के दौरान प्रॉपर्टी को अच्छी हालत में रखें और लीज खत्म होने पर उसे लगभग वैसी ही हालत में वापस करें। हालांकि, समय के साथ होने वाली सामान्य टूट-फूट के लिए वे जिम्मेदार नहीं होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, किराएदारों से प्रॉपर्टी की ठीक-ठाक देखभाल करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट के लिए वे जिम्मेदार नहीं होते हैं।

सामान्य टूट-फूट किसे माना जाता है?

प्रॉपर्टी का समय के साथ पुराना होना आम तौर पर मकान-मालिक की जिम्मेदारी माना जाता है और इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे नहीं काटे जाने चाहिए। अगर मकान पुराना होने के कारण पेंट का फीका पड़ता है या उखड़ता है, दीवारों पर हल्के खरोंच के निशान, रोजाना इस्तेमाल से फर्श पर हल्की घिसावट आती है तो इसका जिम्मेदार किरायेदार नहीं होगा। इन्हें घर में रहने के दौरान होने वाली सामान्य बातें माना जाता है और आमतौर पर इन्हें मकान-मालिक की देख-रेख की जिम्मेदारियों का हिस्सा माना जाता है।

सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे कब काट सकते हैं?

अगर किराएदार ने सामान्य इस्तेमाल से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो मकान-मालिक के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखने का वाजिब कारण हो सकता है। मकान खाली करते समय अगर किरायेदार ने घर को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है, तो मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट से मरम्मत का खर्च काटने के हकदार होते हैं। ऐसे मामलों में दीवारों में बड़े छेद या टूट-फूट, टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियां, फर्श पर गहरे दाग, गायब उपकरण, या ऐसी अत्यधिक अस्वच्छता शामिल है जिसके लिए प्रोफेशनल सफाई की जरूरत पड़े। हालांकि, कानून और रेंट रूल्स के तहत मकान मालिक मनमाफिक कटौती नहीं कर सकते।

Alok Kumar
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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