PRAVAAH Portal : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 मई 2025 से सभी बैंक, वित्तीय कंपनियां और अन्य रेगुलेटेड संस्थाएं किसी भी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस या स्वीकृति के लिए केवल PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। RBI ने सोमवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 1 मई 2025 से प्रभावी रूप से, सभी रेगुलेटेड संस्थाओं को RBI से किसी भी रेगुलेटरी अनुमति, लाइसेंस या स्वीकृति के लिए PRAVAAH पोर्टल का उपयोग करना होगा। संबंधित आवेदन प्रपत्र पोर्टल पर पहले से उपलब्ध हैं।
PRAVAAH पोर्टल क्या है?
PRAVAAH का फुल फॉर्म है, Platform for Regulatory Application, Validation and Authorization। यह एक सुरक्षित, वेब आधारित पोर्टल है जिसे RBI ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रेगुलेटरी अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है।
अब पुरानी विधियों का उपयोग नहीं चलेगा
हालांकि पोर्टल की शुरुआत के बाद से अभी तक करीब 4,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, RBI ने यह पाया कि कुछ बैंक और कंपनियां अब भी पुराने तरीके जैसे ईमेल या कागजी आवेदन से कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब RBI ने पोर्टल का अनिवार्य उपयोग कर दिया है।
किन संस्थाओं पर लागू होगा यह नियम?
यह नियम निम्नलिखित सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा: अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक (छोटे वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक सहित)
- शहरी सहकारी बैंक
- राज्य सहकारी बैंक
- केंद्रीय सहकारी बैंक
- ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित)
- प्राइमरी डीलर्स
- पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर
- क्रेडिट सूचना कंपनियां
PRAVAAH पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं
PRAVAAH पोर्टल पर सभी आवश्यक आवेदन प्रपत्र, आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग, और आवेदन जमा करने से संबंधित दिशा-निर्देश पहले से ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के लिए एक यूजर मैनुअल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और वीडियो ट्यूटोरियल्स भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
RBI का उद्देश्य: पारदर्शिता और गति
RBI का कहना है कि PRAVAAH पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी बनेगी, जिससे विनियमित संस्थाओं को लाभ होगा और अप्रूवल प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
