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अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा महंगा, 20 फीसदी लगेगा TCS

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 18, 2023, 06:55 PM IST

TCS On International Credit Card:लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक से बिना अनुमति लिए एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर तक की राशि विदेश में भेज सकता है। जबकि उससे ज्यादा के अमाउंट पर आरबीआई की मंजूरी लेनी होती है। ​

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क्रेडिट कार्ड के बदल गए नियम

TCS On International Credit Card: विदेश यात्रा पर क्रेडिट कार्ड से खर्च करना अब महंगा हो गया है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले पेमेंट को Liberalised Remittance Scheme (LRS)के तहत शामिल कर दिया है। ऐसे में अब क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर 20 फीसदी TCS (Tax Collected at Source ) देना होगा। नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। ऐसे में अब रेगुलर इंटरेशनल यात्रा करने वालों के लिए नया नियम जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा।

बजट में बढ़ी थी टैक्स दरें

इसके पहले बजट 2023 में, विदेशी टूर पैकेज और LRS की TCS रेट में बढ़ोतरी की थी। इसके तहत TCS दरों को 5फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। हालांकि इसके तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों को नई शामिल किया गया है। हालांकि इस कदम से ऐसा नही है कि आप कटा हुआ TCS वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर, टैक्स रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न की राशि इनकम के आधार पर तय होती है।

LRS के तहत क्या है नियम

लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक से बिना अनुमति लिए एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर तक की राशि विदेश में भेज सकता है। जबकि उससे ज्यादा के अमाउंट पर आरबीआई की मंजूरी लेनी होती है। अब तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान एलआरएस के दायरे में नहीं आते थे। वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिपिकेशन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (FEMA), 2000 की धारा सात को हटा दिया गया है। जिससे इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया पेमेंट एलआरएस के दायरे में आ गया है

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