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ITR फाइल करने का टेंशन हुआ खत्म, सिर्फ 24 रुपए में हो जाएगा काम

इस नए मॉड्यूल में दो बड़े फीचर दिए गए हैं। पहला है टैक्स फाइलिंग, जिसके जरिए यूजर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच आसानी से चुनाव कर सकते हैं। यह फीचर 80C और 80D जैसी धारा के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करता है। अब लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए महंगे एजेंट्स या बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऐप पर ही सरल और किफायती तरीके से हो जाएगी।

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भारत के टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स फाइलिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग अब और भी आसान होने वाली है। जियो-फाइनेंस ऐप ने टैक्स प्रबंधन और टैक्स फाइलिंग का नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत सिर्फ 24 रुपये से होती है। इस मॉड्यूल को जियो-फाइनेंस ने टैक्सबडी (TaxBuddy) के साथ मिलकर बनाया है, जो ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और सलाह देने वाली एक जानी-मानी सर्विस है।

मिलता है ये भी फायदा

इस नए मॉड्यूल में दो बड़े फीचर दिए गए हैं। पहला है टैक्स फाइलिंग, जिसके जरिए यूजर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच आसानी से चुनाव कर सकते हैं। यह फीचर 80C और 80D जैसी धारा के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करता है। अब लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए महंगे एजेंट्स या बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऐप पर ही सरल और किफायती तरीके से हो जाएगी।

24 रुपए में होगा काम

दूसरा फीचर है टैक्स प्लानर, जो भविष्य में होने वाली टैक्स देनदारियों का अंदाजा लगाने और उन्हें कम करने के तरीके बताता है। इसमें दो विकल्प मिलते हैं – यूजर खुद टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं या फिर टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। ऐप पर खुद टैक्स फाइलिंग की सुविधा 24 रुपये से शुरू होती है, जबकि विशेषज्ञ की मदद से टैक्स फाइलिंग की सुविधा 999 रुपये से उपलब्ध है।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया का कहना है कि टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन करीब आने के साथ कंपनी का लक्ष्य टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को खत्म करना है। इसके अलावा ग्राहकों को सही समय पर टैक्स प्लानिंग में मदद करना भी जरूरी है ताकि वे पूरे साल अपनी टैक्स देनदारी का सही हिसाब रख सकें।

रिफंड ट्रैक भी कर सकते हैं

यूजर्स को इस ऐप पर कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। आईटीआर फाइल करने के बाद वे रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं, टैक्स रिफंड ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी नोटिस का अलर्ट भी पा सकते हैं। आय दर्ज करने से लेकर दस्तावेज़ अपलोड करने और सही टैक्स व्यवस्था चुनने तक, हर स्टेप को आसान और गाइडेड बनाया गया है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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