Supertech Chairman RK Arora Interim Bail: सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरोड़ा को 30 दिन की अंतरिम जमानत दी। मेडिकल आधार पर 30 दिन की अंतरिम जमानत दी गई। अरोड़ा को 27 जून 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक के अध्यक्ष और सुपरटेक के अन्य सदस्यों पर करीब 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
पीएमएलए के तहत हुए थे गिरफ्तार
दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रवर्तक आरके अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश 16 जनवरी के लिए सोमवार को सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जांगला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अरोड़ा ने यह दावा करते हुए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी है कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। अरोड़ा ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम कम हो गया है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उन्हें 27 जून, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
670 घर खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है। ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 प्राथमिकियों की जांच कर रहा है। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए घरों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।
