ITR Intimation Mail आया है? घबराएं नहीं, जानें कब आता है और कैसे दें सही जवाब
- Authored by: रिचा त्रिपाठी
- Updated Dec 13, 2025, 11:45 AM IST
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपके ईमेल पर ITR Intimation Mail आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई पेनल्टी या कार्रवाई का नोटिस नहीं, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी रिटर्न की शुरुआती जांच की सूचना होती है। इस मेल में बताया जाता है कि आपकी ITR सही पाई गई है, रिफंड मिलेगा या किसी तरह का टैक्स अंतर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह इंटिमेशन कब आता है और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो सही तरीके से जवाब कैसे दिया जाए।
ITR Intimation
जब हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर देते हैं, तो अक्सर यही लगता है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन असल में इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो जानकारी भेजता है, वही सबसे अहम होती है। इसी प्रक्रिया के तहत टैक्सपेयर्स को जो ईमेल मिलता है, उसे ITR Intimation कहा जाता है। यह इंटिमेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के तहत जारी किया जाता है और इसे आपकी रिटर्न की “जांच रिपोर्ट” या “हेल्थ कार्ड” भी कहा जा सकता है।
नोटिस और इंटिमेशन मेल में क्या है अंतर?
ITR इंटिमेशन का मतलब नोटिस से बिल्कुल अलग होता है। बहुत से लोग जैसे ही “Income Tax Intimation” लिखा मेल देखते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती। यह सिर्फ बताता है कि आपकी फाइल की गई ITR को डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया है और उनके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन सही है या नहीं। इस इंटिमेशन में तीन तरह की स्थिति हो सकती है या तो आपकी रिटर्न पूरी तरह सही पाई गई है, या आपको रिफंड मिलने वाला है, या फिर कुछ अंतर होने की वजह से अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत है।
AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने समय पर रिटर्न फाइल कर दी थी, उन्हें अब धीरे-धीरे ITR इंटिमेशन के मेल आने लगे हैं। वहीं जो टैक्सपेयर्स अब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोसेस पूरा होने के बाद यही इंटिमेशन मिलेगा। यह मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आता है और आमतौर पर donotreply@incometaxindiaefiling.gov.in या noreply@cpc.gov.in से भेजा जाता है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट भी आता है।
कब आता है इंटिमेशन मेल?
रिटर्न फाइल करने के बाद ITR इंटिमेशन कब आएगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आमतौर पर यह कुछ हफ्तों या महीनों में आ जाता है, खासकर अगर रिफंड बन रहा हो या कोई एडजस्टमेंट किया गया हो। कानून के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त वर्ष खत्म होने के 9 महीने के भीतर इंटिमेशन भेज सकता है। उदाहरण के तौर पर, AY 2025-26 (FY 2024-25) के लिए यह इंटिमेशन 31 दिसंबर 2026 तक आ सकता है। अगर आपको मेल न दिखे, तो स्पैम या जंक फोल्डर जरूर चेक करें। आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
कैसे खोले ITR इंटिमेशन फाइल?
ITR इंटिमेशन एक पासवर्ड-प्रोटेक्टेड PDF फाइल के रूप में आता है, ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे। इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड बनाना बेहद आसान है। पासवर्ड में पहले अपना PAN नंबर छोटे अक्षरों (small letters) में लिखें और उसके बाद अपनी जन्मतिथि DDMMYYYY फॉर्मेट में जोड़ दें। जैसे अगर आपका PAN ABCDE1234F है और जन्मतिथि 15 जुलाई 1990 है, तो पासवर्ड होगा abcde1234f15071990। फाइल खुलने के बाद सबसे पहले अपना नाम, PAN, एड्रेस और इनकम डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें।
अगर इंटिमेशन में दी गई जानकारी आपको सही लगती है, तो किसी तरह का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसमें टैक्स कैलकुलेशन, इनकम या डिडक्शन से जुड़ा कोई अंतर दिखे और आप उससे सहमत नहीं हों, तो इसे नजरअंदाज न करें। सबसे पहले इंटिमेशन में बताई गई एडजस्टमेंट की वजह समझें। इसके बाद अपने पास मौजूद दस्तावेज जैसे सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट या निवेश के प्रूफ तैयार करें।
कैसे दें जवाब?
जवाब देने के लिए आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वहां e-Proceedings या Outstanding Demand/Adjustment सेक्शन में जाकर अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया जा सकता है। ध्यान रखें कि यह जवाब आमतौर पर 30 दिनों के अंदर देना जरूरी होता है। अगर किसी वजह से समय निकल जाए, तो पोर्टल पर कंप्लेंट भी दर्ज की जा सकती है। जवाब सबमिट करने के बाद उसका प्रूफ जरूर सेव रखें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
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