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ITR Refund मिलने के बाद भी आ गया Notice? जानें कब तक और कैसे दें जवाब

AY 2025-26 के तहत रिफंड मिलने के बाद भी टैक्सपेयर्स को धारा 143(2) के स्क्रूटनी नोटिस आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या यह किसी गड़बड़ी का संकेत है? आइए जानते हैं

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ITR Refund मिलने के बाद भी आ गया Notice?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद जब बैंक खाते में रिफंड का पैसा आ जाता है, तो ज्यादातर टैक्सपेयर्स राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उस असेसमेंट ईयर के लिए उनका काम पूरा हो गया। लेकिन कई बार रिफंड मिलने के कुछ दिनों या महीनों बाद अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है। ऐसे में घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि मन में पहला सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ सही था और रिफंड मिल चुका था, तो फिर यह नोटिस क्यों आया? असल में, रिफंड मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके रिटर्न की जांच पूरी हो चुकी है। आइए जानते हैं कि रिफंड के बाद नोटिस क्यों आता है, इसके लिए कितनी समय-सीमा होती है और इसका जवाब कैसे दिया जाता है।

क्यों मिलता है इनकम टैक्स नोटिस?

रिफंड मिलने के बाद नोटिस आने के पीछे कई तकनीकी और कानूनी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है 'इनकम एस्केपमेंट' (Income Escapement) यानी कोई ऐसी कमाई जो आप अपने रिटर्न में दिखाना भूल गए हों, लेकिन टैक्स विभाग के पास एआईएस (AIS) या 26AS फॉर्म के जरिए उसकी जानकारी पहुंच गई हो। दूसरा मुख्य कारण है 'धारा 143(1)' का इंटीमेशन (Intimation) नोटिस। जब टैक्स विभाग आपके द्वारा भरे गए डेटा और उनके सिस्टम के डेटा का मिलान करता है, और उसमें कोई मामूली विसंगति (Mismatch) या गणितीय गलती मिलती है, तो वे यह नोटिस भेजते हैं। इसके अलावा, अगर आपका पुराना कोई टैक्स बकाया (Tax Demand) है, तो चालू वर्ष के रिफंड को उस पुराने बकाए से एडजस्ट करने के लिए भी धारा 245 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है।

कब तक दे सकते हैं जवाब?

अब बात करते हैं समय-सीमा (Time Limit) की, यानी टैक्स विभाग कब तक आपको ऐसा नोटिस भेज सकता है। आम तौर पर, धारा 143(1) के तहत आने वाला इंटीमेशन नोटिस वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर 9 महीने के भीतर आ सकता है। वहीं, अगर मामला गंभीर स्क्रूटनी (Scrutiny) या टैक्स चोरी का शक होने का है, तो धारा 148 के तहत विभाग के पास सामान्य मामलों में 3 साल तक और बड़े मामलों (जहां 50 लाख रुपये से अधिक की आय छिपाई गई हो) में संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 10 साल तक का समय होता है। इसलिए, रिफंड आने के बाद भी अपने रजिस्टर्ड ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल को समय-समय पर चेक करते रहना जरूरी है।

अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिल जाता है, तो घबराने के बजाय उसका सही समय पर और सही तरीके से जवाब देना सबसे महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद आम तौर पर जवाब देने के लिए 15 से 30 दिनों का समय मिलता है। जवाब देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद 'Pending Actions' टैब के अंदर 'e-Proceedings' विकल्प पर जाएं। वहां आपको आया हुआ नोटिस दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप 'Submit Response' के जरिए अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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