उन्होंने आगे बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा। सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।
वैसे, लाभार्थी ई-केवाई से जुड़ा काम पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in के जरिए किया जा सकता है। आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां होम पेज पर डैशबोर्ड में "फार्मर्स कॉर्नर" का विकल्प मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तब नया पेज/टैब खुल जाएगा। अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर देकर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित ई-केवाईसी करनी होगी।

(सोर्स:pmkisan.gov.in)
