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अब कैसे बदले जाएंगे 2000 के नोट, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र दिखाए ही 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा जारी रहेगी। बता दें कि उपाध्याय ने यह भी कहा था कि आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि 2000 रु के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई अन्य खातों में पैसा जमा न कर सके।

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2000 नोट बदलने का नियम

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली हाई का बड़ा फैसला
  • खारिज की भाजपा नेता की याचिका
  • बिना आईडी प्रूफ बदले जाते रहेंगे नोट

2000 Note Change Rules : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें किसी आईडी प्रूफ के बिना 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) की बेंच ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumaar Upadhyay) की याचिका को खारिज कर दिया।

बिना पर्ची भरे और आईडी प्रूफ दिखाए बदलें नोट

इसके साथ ही बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र दिखाए ही 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा जारी रहेगी। बता दें कि उपाध्याय ने यह भी कहा था कि आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि 2000 रु के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई अन्य खातों में पैसा जमा न कर सके।

उनकी दलील थी कि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की इससे आसानी से पहचान हो सकेगी।

क्या कहा था याचिका में

उपाध्याय की याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार के अनुसार हर परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता है। ऐसे में आरबीआई 2000 रुपये के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति क्यों दे रहा है।

वहीं 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज मिलने की भी बात कही गई और याचिका में कहा गया कि 80 करोड़ भारतीय शायद ही कभी 2000 रुपये के नोट का उपयोग करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए जाने की मांग कि 2000 के नोट केवल बैंक खाते में जमा किए जाएं।

2000 के नोट हैं लीगल टेंडर

हाल ही में, आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से निकालने का ऐलान किया। हालांकि, यह कहा गया कि ये करेंसी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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