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नया साल ले कर आया ये बदलाव, जानिए कैसे और कितना डालेंगे आपके बजट पर असर?

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Jan 1, 2023, 06:55 PM IST

New Year Rules & Changes from 1 January 2023 in Hindi: केंद्र ने कुछ स्माल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है, जो कि एक जनवरी, 2023 से प्रभाव में आएगी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वॉइंट में फेरबदल किया गया है। वहीं, बीमा खरीदने पर केवाईसी कराना जरूरी होगा।

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नया साल ले कर आया ये बदलाव, जानिए कैसे और कितना डालेंगे आपके बजट पर असर?

New Year Rules & Changes from 1 January 2023 in Hindi: नए साल (2023) की दस्तक के साथ ही कैलेंडर से लेकर कई चीजें दुनिया में बदल गई हैं। इसी कड़ी में अपने देश में एक जनवरी, 2023 के पहले दिन से कुछ चीजों में ऐसा फेरबदल हुआ है, जो आप पर असर डालने के साथ आपकी जेब या बजट पर प्रभाव डालता है। आइए, जानते हैं:

Gas Cylinder Price

कमर्शियल सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया गया है। संशोधित या बढ़ी हुई रकम आपको एक जनवरी, 2023 से देनी होगी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब आपको 1769 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि, अच्छी बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

Bank Locker Rules

एक जनवरी, 2023 से बैंक लॉकर के नियम भी बदल गए हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से कई बैंक अपने कस्टमर्स को मैसेज और ई-मेल के जरिए सेफ डिपॉजिट लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के लिए कह रहे थे। आप इन्हें जानने के लिए अपने नजदीकी बैंक की शाखा पर पहुंचे।

Bank Holidays

जनवरी से लेकर दिसंबर, 2023 में किस सूबे में किस दिन बैंक बंद रहेंगे और क्यों?...यह जानने के लिए आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx) का रुख कर सकते हैं। वहां आप किसी भी महीने में कितनी छुट्टियां पड़ रही हैं...यह आसानी से पता लगा सकते हैं। आपको रीजनल ऑफिस, महीना और साल चुनना होगा और बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट आपके सामने होगी।

Vehicles Price Hike

अगर आपने नए साल पर गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया है, जब यह आपके बजट पर थोड़ा फटका लगा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि 2023 में वाहन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है। फिर चाहे वह दो पहिया वाहन हों या फिर फोर व्हीलर व्हीकल्स।

GST Rates Change

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फेरबदल किया है। यह 2023 के पहले दिन से अमल में आ गया है। जीएसटी की ई-इनवॉइसिंग के लिए जरूरी लिमिट अब 20 करोड़ से कम कर पांच करोड़ रुपए कर दी गई है।

अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ताauthor

छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में पारंगत और "मीडिया की मंडी" में लगभग आठ साल का अनुभव. न्यूज, सिनेमा, बाइक्स और घूमने में दिलचस्पी.

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