Income Tax Refund: उम्मीद है आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। आपके खाते में रिफंड भी आ गया होगा। लेकिन कई बार कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिफंड देर से आता है या अटक जाता है। इनकम टैक्स रिफंड टैक्सपेयर्स द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किये गए टैक्स की अतिरिक्त राशि होती है, जिसे इनकम टैक्स विभाग रिटर्न करता है। ऐसा तब होता है जब स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS), स्रोत पर टैक्स संग्रह (TCS), अग्रिम टैक्स या स्व-मूल्यांकन टैक्स के जरिये से चुकाया गया कुल टैक्स, सभी योग्य कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखते हुए गणना की गई अंतिम टैक्स देयता से अधिक होता है।
इस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर को समाप्त हो चुकी है और अब कई टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कुछ को उनका रिफंड मिल चुका है, जबकि बाकी अभी भी अपने बैंक खातों में बार-बार देख रहे हैं कि आया या नहीं क्योंकि रिफंड प्रक्रिया में देरी या इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है। अगर नहीं आया तो क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं।
रिफंड प्रोसेस तभी शुरू होता है जब टैक्सपेयर ने अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई किया हो। आमतौर पर, रिफंड आपके खाते में आने में 4-5 सप्ताह का समय लेता है। अगर इस समय सीमा के भीतर रिफंड नहीं आता, तो टैक्सपेयर को अपने ITR में किसी गलती की जांच करनी चाहिए और इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए किसी भी ईमेल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
ITR रिफंड फेल होने की वजहें
- PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) होने पर अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो रिफंड अस्वीकार कर दिया जाएगा और एक चेतावनी मैसेज प्राप्त होगा।
- बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं है तो अब रिफंड पाने के लिए बैंक खाता पहले से मान्य (pre-validated) होना जरूरी है।
- बैंक खाते में दर्ज नाम और PAN कार्ड में नाम मेल नहीं खाते हैं तो।
- गलत IFSC कोड दर्ज किया गया है तो।
- आईटीआर में दिया गया खाता बंद हो गया हो तो।
ITR रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका
- स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.incometax.gov.in
- स्टेप 2: यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो एक पॉप-अप नोटिफिकेशन आएगा। ‘Link Now’ पर क्लिक करें या ‘Continue’ पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- स्टेप 3: लॉग इन होने के बाद, e-File टैब पर जाएं और फिर Income Tax Returns पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: अब View Filed Returns विकल्प चुनें। यहां आप संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। View Details पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी प्रोसेसिंग लाइफ साइकल देख सकते हैं।
