ITR Filing: आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए सभी रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ITR फॉर्म 2, 3, 5, 6 और 7, 12 मई को जबकि ITR फॉर्म 1-4 30 मार्च को नोटिफाई किए गए थे। अब अगर आप हर साल रिटर्न फाइल करते हैं तो देर नहीं करे। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। आखिरी समय में हड़बड़ी के चलते गतली होने का चांस अधिक होता है। साथ ही डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी भी देना पड़ता है। आइए जानते हैं कि आप अपना रिटर्न कैसे आसानी से फाइल कर सकते हैं।
सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करें
अयकर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग से अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म को डाउनलोड करें। उसके बार सही तरीके से भरकर उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
किस टैक्सपेयर्स को कौन सा ITR Form भरना चाहिए?
ITR-1: यह फॉर्म उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है, जो वेतनभोगी हैं और जिनके पास एक मकान संपत्ति है, और जिनकी आय अन्य स्रोतों से होती है
ITR-2: ITR-2 फॉर्म उन करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा भरा जा सकता है जो ITR-1 (सहज) भरने के लिए पात्र नहीं हैं, यानी जिनकी कोई व्यावसायिक आय नहीं है।
ITR-3: ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तिगत करदाताओं और HUF के लिए है जो ऐसे व्यवसाय या पेशे में लगे हैं जिनके लिए खातों की विस्तृत किताबें रखना जरूरी होता है।
ITR-4: ITR-4 फॉर्म कोई भी निवासी व्यक्ति/HUF/फ़र्म (LLP को छोड़कर) भर सकता है, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय ₹50 लाख से ज्यादा न हो। सथ ही जिसकी व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय की गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर की गई हो और जिसकी आय वेतन/पेंशन, एक मकान संपत्ति, कृषि आय (₹5,000 तक) और अन्य स्रोतों से होती हो।
ITR-5: इस इनकम टैक्स फॉर्म का इस्तेमाल कोई फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP) ITR फसइल करने के लिए कर सकते हैं, जिनकी बिजनेस या पेशे से होने वाली इनकम अनुमानित इनकम के आधार पर हो।
इस तरह अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल करें
अपना ITR फाइल करने से पहले, अपने आधार डिटेल्स, PAN कार्ड, Form 16, Form 16A, Form 26AS, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ तैयार रखें।
Income Tax e-Filing पोर्टल पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
अपने PAN, पासवर्ड, और Captcha कोड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
'e-File' मेनू पर जाएं और 'Income Tax Return' चुनें।
सही ITR फॉर्म चुनें। Assessment Year (AY) 2023-24 चुनें।
फॉर्म में दर्ज किए गए सभी डेटा को वेरिफ़ाई करें और सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद, आधार OTP या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें।
अपना रिटर्न अपलोड और वेरिफाई करें।
