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ITR Filing 2024: क्या सैलरी के एरियर पर भी लगता है टैक्स, जानिए इनकम टैक्स के नियम

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स भरने का समय है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि क्या एरियर पर टैक्स लगता है। अगर आपको एरियर मिल रहा है तो यहां आप विस्तार से जान सकते हैं।

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क्या एरियर्स पर भी लगता है टैक्स?

Photo : BCCL

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने का मौसम है। इसके साथ ही ये समय सैलरी बढ़ोतरी और बोनस का भी है, जिसमें कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दे रही हैं। यह वह समय भी है जब कई लोगों को उनके नियमित वेतन के अलावा एरियर राशि भी मिल सकता है। क्या इस एरियर की इस राशि पर टैक्स भी चुकाना होगा? वेतन पर प्राप्त एरियर राशि पर इनकम टैक्स लगता है। हालांकि एरियर यानी बकाया सैलरी जिन वर्षों से यह संबंधित है, उनमें इनकम टैक्स कम लगाया जा सकता है। इसे इमकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 89 के तहत राहत कहा जाता है।

एरियर्स पर इनकम टैक्स

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक बकाया पाने वाले व्यक्ति सेक्शन 89 के तहत इमकम टैक्स राहत की मांग कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पीएसयू या कंपनी या सहकारी समिति या लोकल ऑथरिटी या यूनिवर्सिटी या संस्थान या संघ या निकाय के कर्मचारी हैं, नियोक्ता वेतन से टीडीएस की गणना के प्रयोजनों के लिए सेक्शन 89 के तहत राहत पर विचार कर सकता है।

एरियर्स पर कैसे लगता है इनकम टैक्स

ध्यान दें कि इनकम टैक्स की गणना किसी व्यक्ति की वर्ष के दौरान अर्जित या प्राप्त कुल आय पर की जाती है। अगर उनकी आय में चालू वर्ष में भुगतान किया गया कोई पिछला बकाया शामिल है तो उन्हें ऐसे बकाया पर अधिक टैक्स का भुगतान करने के बारे में चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि वे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89(1) का उपयोग कर सकते हैं।

सेक्शन 89 राहत के तहत क्लैम

हालांकि कुछ शर्तें हैं जिन्हें कर्मचारियों को इस सेक्शन के तहत राहत का क्लैम करने से पहले ध्यान देना चाहिए। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निम्नलिखित में से किसी पर भी सेक्शन 89 राहत का क्लैम किया जा सकता है:-

  • बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ
  • भविष्य निधि से समयपूर्व निकासी
  • ग्रेच्युटी
  • पेंशन का परिवर्तित मूल्य
  • पारिवारिक पेंशन का बकाया
  • रोजगार समाप्ति पर मुआवजा
यहां यह उल्लेखनीय है कि सेक्शन 89(1) के तहत लाभ का क्लैम करने के लिए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से फॉर्म 10E दाखिल करना होगा। यह फॉर्म इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल किया जा सकता है।
Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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