सरकार ने बंद पड़े या निष्क्रिय PF खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जिन सब्सक्राइबर्स के एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट रेगुलर पेमेंट की कमी की वजह से निष्क्रिय हो गए हैं और जिनमें 1,000 रुपये तक का बैलेंस है, वे अब अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सरकार की इस पहल का टारगेट छह लाख से ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं जिनमें 1,000 रुपये तक का बैलेंस है। अगर आप भी निष्क्रिय PF खाते वाले लोगों में शामिल हैं, तो आइए जानते हैं कि आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं।
आंकड़ों पर एक नजर
- अभी कुल 31.86 लाख निष्क्रिय PF खाते हैं, जिनमें कुल कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा है।
- 0-1,000 रुपये बैलेंस वाली कैटेगरी में, लगभग 7.11 लाख खाते हैं, जिनमें कुल मिलाकर 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं।
- ये इनऑपरेटिव अकाउंट 20 साल से ज्यादा पुराने से लेकर ऐसे अकाउंट तक हैं जिनमें पिछले तीन सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इस कदम से फंड सेटलमेंट को आसान बनाने, पेपरवर्क कम करने और लाखों वर्कर्स के लिए डॉर्मेंट सेविंग्स तक जल्दी पहुंच पक्की होने की उम्मीद है।
आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा होंगे पैसे
PTI के मुताबिक, PF सब्सक्राइबर्स को अपना पैसा वापस पाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि यह रकम सीधे सब्सक्राइबर्स के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कोई क्लेम फाइल करने या डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, सब्सक्राइबर्स को यह पता होना चाहिए कि अकाउंट में पैसे वापस आने की लिमिट 1,000 रुपये तक है। अगर किसी सब्सक्राइबर का अकाउंट इनैक्टिव है और उसमें 1,000 रुपये से ज्यादा रकम जमा हैं, तो भी इस रकम सीधे वापस नहीं की जाएगी। इसके लिए पीएफ होल्डर को आवेदन देना होगा। बता दें कि EPFO अकाउंट 3 साल तक इनएक्टिव रहने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है।
कैसे चेक करें कि आपका EPF अकाउंट निष्क्रिय है या नहीं?
सब्सक्राइबर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन पोर्टल के जरिए अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वे इसे EPFO मेंबर पोर्टल और UMANG ऐप के जरिए भी चेक कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई में से किसी ने भी लगातार तीन साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो अकाउंट को निष्क्रिय माना जाता है। फाइनल सेटलमेंट का अधिकार आम तौर पर 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, विदेश में परमानेंट माइग्रेशन, या मेंबर की मौत पर मिलता है।
निष्क्रिय PF खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन ऐसे करें
सबसे पहले अपना Member ID, PF नंबर और KYC डिटेल्स पता करें।
अगर आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव है, तो आप EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके भी डिटेल्स देख सकते हैं।
अनक्लेम्ड EPF राशि निकालने के लिए आपको क्लेम फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।
ऑनलाइन क्लेम ऐसे करें:
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
‘Our Services’ में जाकर ‘For Employees’ पर क्लिक करें। ‘Claim Form’ चुनें।
जरूरत के अनुसार फॉर्म भरें:
Form 19 फाइनल सेटलमेंट (पूरा PF निकालने के लिए)
Form 10C पेंशन निकासी के लिए
अपनी जानकारी दर्ज करें:
UAN
पिछला PF अकाउंट नंबर
आधार
बैंक डिटेल्स
UAN लॉगिन क्रेडेंशियल्स से डिजिटल रूप से फॉर्म सबमिट करें। आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल्स UAN से लिंक होना जरूरी है। मोबाइल नंबर UAN से जुड़ा होना चाहिए, ताकि OTP वेरिफिकेशन हो सके।
सभी जानकारी सही भरें, वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
क्या रिटायरमेंट के बाद ब्याज मिलता है?
EPFO रेगुलेशन के मुताबिक, इंटरेस्ट तब तक क्रेडिट होता रहता है जब तक मेंबर 58 साल का नहीं हो जाता, भले ही नौकरी छोड़ने के बाद कोई कंट्रीब्यूशन न किया गया हो। जब मेंबर 58 साल का हो जाता है, तो फाइनल सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा तीन साल तक इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर EPF बैलेंस इन तीन सालों के बाद भी अनक्लेम्ड रहता है, तो अकाउंट को निष्क्रिय मान लिया जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है।
