ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ टैक्सपेयर्स को सलाह के रूप में सूचना भेजी गई है। जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग यूनिट से प्राप्त जानकारी के बीच तालमेल नहीं है। TDS/TCS कटौती और आईटीआर फाइलिंग डेटा में बेमेल होने के संबंध में आईटी विभाग से कम्युनिकेशन के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के बीच इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इस तरह के कम्युनिकेशन टैक्सपेयर्स को सुविधा प्रदान करने और उन्हें रिपोर्ट किए गए ट्रांजेक्शन के संबंध में आईटी विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए है।
ITR Filing: यह नोटिस नहीं, सलाह है
एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि यह सभी टैक्सपेयर्स को भेजी गई सलाह नोटिस नहीं है, बल्कि केवल उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है। जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग यूनिट से प्राप्त जानकारी के बीच स्पष्ट बेमेल है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य टेक्सपेयर्स को एक अवसर देना है और उन्हें आईटी विभाग के अनुपालन पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन देने की सुविधा प्रदान करना है। अगर आवश्यक हो तो पहले से दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित करना या अब तक दाखिल नहीं किए गए रिटर्न को दाखिल करना है।
ITR Filing: बिलेटेड ITR रिटर्न आखिरी तारीख 31 दिसंबर
आकलन वर्ष 2023-24 (2022-23 में अर्जित आय से संबंधित) के लिए बिलेटेड आईटीआर रिटर्न को संशोधित करने या दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर कम्युनिकेशन का जवाब देने का अनुरोध किया जाता है। आईटी अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं को टैक्स विभाग के साथ वित्तीय लेनदेन डिटेल दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वर्ष के दौरान उनके द्वारा बनाए गए कुछ वित्तीय लेनदेन या किसी भी रिपोर्ट योग्य अकाउंट का डिटेल शामिल होता है। रिपोर्टिंग संस्थाओं में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं।
