इनकम टैक्स

आधार कार्ड, TDS दरों समेत 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे इनकम टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव

Income Tax Changes: केंद्रीय बजट 2024-25 में आधार कार्ड, सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में कुछ बदलाव किये गए थे। इन बदलावों को एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

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इनकम टैक्स में हुए बदलाव 1 अक्टूबर लागू होंगे (तस्वीर-canva)

Income Tax Changes: इनकम टैक्स नियमों में 1 अक्तूबर 2024 से कई बड़े बदलाव लागू होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में आधार कार्ड, सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना में कुछ बदलाव किए गए थे। प्रस्तावित बदलावों को फाइनेंस बिल में पारित कर दिया गया था। यहां उन महत्वपूर्ण टैक्स बदलावों को जानिए जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्तूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समेत निर्दिष्ट केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10% की दर से स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) की कटौती की जाएगी। 10,000 रुपये की सीमा है, जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर पूरे साल में अर्जित राजस्व 10,000 रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं लगेगा।

टीडीएस दरें

केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित TDS दरों को फाइनेंस बिल में मंजूरी दी गई। 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS दर में कमी, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई।

  • सेक्शन 194DA - जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान
  • सेक्शन 194G - लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन
  • सेक्शन 194H - कमीशन या ब्रोकरेज का भुगतान
  • सेक्शन 194IB - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान
  • सेक्शन 194M - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा कुछ राशि का भुगतान
  • सेक्शन 194F - म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के कारण भुगतान को 1 अक्टूबर, 2024 से हटाने का प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटान करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (जिसे DTVSV, 2024 के रूप में भी जाना जाता है) की घोषणा की है। 1 अक्तूबर 2024 से शुरू होकर, उपर्युक्त योजना लागू की जाएगी। DTVSV योजना 'पुराने अपीलकर्ता' की तुलना में 'नए अपीलकर्ता' के लिए कम निपटान राशि प्रदान करती है। DTVSV योजना उन करदाताओं के लिए भी कम निपटान राशि प्रदान करती है जो 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करते हैं, जो उसके बाद दाखिल करते हैं।

आधार कार्ड

पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के लिए आधार संख्या के बदले आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrollment ID) 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न और पैन आवेदनों में अब आधार नंबर लागू नहीं होंगे।

सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)

2024 के बजट ने प्रतिभूतियों के फ्यूचर और विकल्प (F&O) पर सेक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और शेयर बायबैक से आय प्राप्तियों पर लाभार्थियों के हाथों में टैक्स लगाया जाएगा। यह संशोधन पारित हो गया है और 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा।

शेयर बायबैक

एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद पर लाभांश की तरह ही शेयरधारक स्तर के टैक्स लागू होंगे। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी पूंजीगत लाभ या हानि की गणना करते समय शेयरधारक द्वारा इन शेयरों को खरीदने की लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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