Income Tax Notice: इनकम टैक्स का नोटिस आया? जानिए कैसे दें जवाब
Income Tax Notice: इन दिनों इनकम टैक्स नोटिस की बाढ़ आ गई है। क्या आपके पास भी नोटिस आया है। अगर हां तो यहां जानिए किन वजहों से आया होगा और उसका जवाब कैसे दें।
इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें (तस्वीर-Canva)
गलत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना
फॉर्म 26AS से मेल न खाना
नन टैक्सेबल गिफ्ट
रिवाइज्ड रिटर्न प्रोसेस्ड
कैसे दें इनकम टैक्स नोटिस का जवाब
- नोटिस की पुष्टि करें: इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘पेंडिंग एक्शन’ टैब के अंतर्गत नोटिस की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि व्यापक फ़िशिंग घोटाले, विशेष रूप से टैक्स रिफंड से संबंधित हैं।
- नोटिस के प्रकार को समझें: इनकम टैक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, और प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया की जरुरत होती है। उदाहरण के लिए सेक्शन 139(9) दोषपूर्ण रिटर्न से संबंधित है, जबकि सेक्शन 143(1) प्रसंस्करण त्रुटियों से संबंधित है। नोटिस के प्रकार की पहचान करने से जरूरी कार्रवाई निर्धारित करने में मदद मिलती है।
- समय पर प्रतिक्रिया दर्ज करें: प्रत्येक नोटिस के साथ एक विशिष्ट प्रतिक्रिया समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस में आमतौर पर सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, जबकि डिमांड नोटिस में आमतौर पर प्रतिक्रिया देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। दंड, ब्याज शुल्क या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन समय सीमाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय के भीतर जवाब देना अनुपालन और कर अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा को दर्शाता है।
- संशोधित रिटर्न दाखिल करके त्रुटियों को सुधारें: अगर किसी नोटिस में त्रुटियों या चूक को उजागर किया गया है, तो रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके या आवश्यक जानकारी प्रदान करके उन्हें सुधारें। उदाहरण के लिए दोषपूर्ण रिटर्न के लिए सेक्शन 139(9) के तहत जारी किए गए नोटिस को त्रुटियों को ठीक करके और निर्धारित 15-दिन की अवधि के भीतर फिर से दाखिल करके संबोधित किया जा सकता है।
- अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करें: ऐसे मामलों में जहां नोटिस में कम रिपोर्ट की गई आय या विसंगतियों के कारण अतिरिक्त कर की मांग की जाती है, तुरंत सही राशि की गणना करें और भुगतान करें, जिसमें कोई भी लागू ब्याज शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना जरुरी नहीं है। इसके बजाय, आप पेंडिंग कार्रवाई टैब के तहत ई-फाइलिंग पोर्टल के डैशबोर्ड के जरिये सीधे बकाया मांग का जवाब दे सकते हैं।
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
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