E-pay tax : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर एक नई सेवा ‘ई-पे टैक्स (e-Pay Tax)’ शुरू की है। यह सुविधा टैक्सपेयर्स को सरल, तेज और पारदर्शी तरीके से अपने टैक्स का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। मंगलवार को जारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बयान में कहा गया है कि यह पहल डिजिटल भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जिससे टैक्सपेयर्स को बैंकों की लंबी कतारों और जटिल फॉर्म भरने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम
CBDT ने कहा कि ई-पे टैक्स सुविधा टैक्सपेयर्स के टैक्स दायित्वों को पूरा करने का एक बेहतर, कुशल और सुगम तरीका है। यह सेवा खासकर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जो अक्सर समय की कमी या जटिल प्रक्रियाओं के चलते कर भुगतान में देरी करते हैं। अब टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल के जरिये क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से तुरंत भुगतान कर सकते हैं।
समय पर अनुपालन को बढ़ावा
इस नई सुविधा से न केवल टैक्स भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह समय पर अनुपालन को भी बढ़ावा देगी। यह डिजिटल सेवा टैक्सपेयर्स को अंतिम समय की चिंता और देरी से होने वाले दंड से भी बचाएगी। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि यह सर्विस टैक्स प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को और अधिक मजबूत करेगी।
करदाताओं की प्रतिक्रिया
देशभर के कई टैक्सपेयर्स ने इस पहल का स्वागत किया है। एक स्वतंत्र पेशेवर ने कहा कि अब मुझे टैक्स भरने के लिए छुट्टी लेकर बैंक जाने की जरूरत नहीं। मैं मोबाइल से ही भुगतान कर सकता हूं। इसी तरह, एक लघु व्यवसायी ने बताया कि यह सेवा व्यवसाय संचालन को आसान बनाएगी क्योंकि कर भुगतान अब कहीं से भी संभव है।
‘ई-पे टैक्स’ सेवा न सिर्फ एक तकनीकी इनोवेशन है, बल्कि यह टैक्सपेयर्स और सरकार के बीच विश्वास का पुल भी है। यह सुविधा डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है।
