Income Tax Slab for AY 2026-27 LIVE Updates: इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान, रिटर्न भरने की तारीख अलग-अलग होंगी
- Authored by: रिचा त्रिपाठी
- Updated Feb 1, 2026, 12:17 PM IST
Income Tax Slab for AY 2026-27 New Regime, Budget 2026 Live Updates in Hindi: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स भरने वालों के लिए नियमों का पिटारा खोल दिया है। इस बार टैक्सपेयर्स को सबसे बड़ा अपडेट ITR फाइलिंग की तारीखों को लेकर मिला है, जिन्हें अब कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग कर दिया गया है।
Budget 2026 Taxpayers
Income Tax Slab for AY 2026-27 New Regime, Budget 2026 Live Updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। इस बजट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया को लेकर आई है। सरकार ने अब टैक्सपेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न भरने की समय सीमा (Deadlines) को अलग-अलग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही, नया इनकम टैक्स एक्ट भी इसी साल से लागू होने जा रहा है, जो दशकों पुराने जटिल नियमों को पूरी तरह बदल देगा।
ITR फाइलिंग की तारीखों में बड़ा बदलाव
अब तक ज्यादातर इंडीविज्युअल टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की तारीख सबसे महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। बजट घोषणा के अनुसार, ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले करदाताओं के लिए डेडलाइन को व्यवस्थित किया गया है। अब करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न सुकून से दाखिल कर सकेंगे, जिससे आखिरी समय में पोर्टल पर आने वाले लोड और तकनीकी दिक्कतों से राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग तारीखें होने से टैक्स सिस्टम पर दबाव कम होगा और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी।
नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल से होगा लागू
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक और क्रांतिकारी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 'नया इनकम टैक्स एक्ट' इसी साल से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जटिल टैक्स व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना है। सालों से चले आ रहे पुराने कानूनों को हटाकर अब ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिससे न केवल टैक्स चोरी रुकेगी, बल्कि आम नागरिक के लिए टैक्स भरना और भी आसान हो जाएगा। इस नए एक्ट के आने से इनकम टैक्स के स्लैब और छूट के नियमों में भी बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं।
विदेश घूमना हुआ सस्ता TCS में भारी कटौती
जो लोग विदेश यात्रा का शौक रखते हैं या काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनके लिए यह बजट किसी तोहफे से कम नहीं है। वित्त मंत्री ने ओवरसीज़ टूर पैकेज (Overseas Tour Package) पर लगने वाले टीसीएस (TCS) की दरों में भारी कटौती कर दी है। अभी तक विदेश यात्रा के पैकेज पर 5% और 20% की ऊंची दरों से TCS देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस 2% की दर के लिए सरकार ने कोई अधिकतम सीमा (Upper Limit) भी तय नहीं की है। यानी अब आप कितनी भी राशि का टूर पैकेज खरीदें, आपको मात्र 2% ही TCS देना होगा।
क्या होगा आम जनता पर असर?
बजट 2026 के ये ऐलान सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और उनकी सहूलियत से जुड़े हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से कागजी कार्यवाही कम होगी और डिजिटल फाइलिंग को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं, विदेश यात्रा पर टैक्स कम होने से टूरिज्म सेक्टर को भी नई जान मिलने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात यह है कि सरकार अब टैक्स सिस्टम को डराने वाला नहीं, बल्कि 'सहयोग' वाला बनाने की दिशा में बढ़ रही है।
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