बिजनेस

सरकार ने जारी किए लाखों-करोड़ों के टैक्स रिफंड, ऐसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस

  • Authored by: डिंपल अलावाधी
  • Updated Dec 13, 2022, 02:48 PM IST

Income Tax Refund: चालू वित्त वर्ष में अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के इनकम टैक्स रिफंड जारी किए हैं।

Image

How To Check ITR Refund Status: कैसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस?

Photo : iStock

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एक अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच करीब 2.15 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) जारी किया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान जारी रिफंड की तुलना में लगभग 66.92 फीसदी ज्यादा है। इस संदर्भ में आयकर विभाग ने ट्वीट भी किया है। अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के बाद, अगर आपने अपने वास्तविक टैक्स दायित्व से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो आप आयकर रिफंड के लिए पात्र हैं।

कब मिलता है आयकर रिफंड?

आपको इनकम टैक्स रिफंड तब तक नहीं मिलेगा, जब तक विभाग आपके आईटीआर के प्रोसेस नहीं करता और नोटिफिकेशन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं करता। आइए जानते हैं आप इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं (How To Check ITR Refund Status) -

  • इनकम टैक्स के रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि और कैप्चा के साथ ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • अब माय अकाउंट पर जाएं और 'रिफंड या डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी - असेसमेंट ईयर, स्टेटस, कारण (धनवापसी विफलता के लिए अगर कोई हो तो) और मोड ऑफ पेमेंट।
  • अब करदाता अपने रिफंट या डिमांड स्टेटस को देख सकते हैं।

रिफंड रि-इश्यू के लिए कैसे करें रिक्वेस्ट? (How to request for ITR Refund re-issue)

  • 'ई-फाइलिंग' पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/? पर लॉग इन करें।
  • 'माय अकाउंट' मेनू पर क्लिक करें और 'सर्विस रिक्वेस्ट' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब 'रिक्वेस्ट के प्रकार' में 'नई रिक्वेस्ट' को चुनें और 'रिक्वेस्ट कैटेगरी' को 'रिफंड रि-इश्यू' के रूप में चुनकर 'सबमिट' पर क्लिक कर दें।
  • अब PAN, रिटर्न टाइप, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर, रिफंड विफलता का कारण और प्रतिक्रिया जैसी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
  • 'प्रतिक्रिया' कॉलम के अंतर्गत 'सबमिट' हाइपरलिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद स्टेटस वैलिडेटेड के साथ प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और EVC एनेबल्ड की जानकारी प्रदर्शित होगी।
  • अब उस बैंक अकाउंट का चयन करें जिसमें टैक्स रिफंड जमा किया जाना है और फिर 'जारी रखें' पर क्लिक कर दें।
  • अगर अकाउंट का प्री-वैलिडेशन विफल रहता है, तो CPC टैक्सपेयर को इसकी सूचना देगा। टैक्सपेयर को बैंक अकाउंट के प्री- वैलिडेशन और रिफंड फिर से जारी करने के अनुरोध को फिर से जमा करना होगा।
  • पॉपअप में 'ओके' पर क्लिक करें। उपयुक्त ई-सत्यापन मोड का चयन करें, जारी रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) या आधार ओटीपी को जनरेट कर इसे सबमिट कर दें।
इस सबके बाद रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट सबमिशन की पुष्टि करने वाला एक सफलता संदेश प्रदर्शित हो जाएगा रिफंड सिर्फ प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही जारी किया जाएगा। रिफंड के विफल होने की स्थिति में टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
डिंपल अलावाधी
डिंपल अलावाधीauthor

बिजनेस डेस्क पर कार्यरत डिंपल अलावाधी की कारोबार के विषयों पर अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली डिंपल की व्यापार में खास रुचि है। पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार और बैंकिंग सेक्टर के मामलों में विशेष दिलचस्पी है।

और पढ़ें
End of Article