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ITR Refund: आईटीआर फाइल करने के बाद अब तक नहीं मिला रिफंड, तो फटाफट करें ये काम

Income Tax Return Refund: आयकर विभाग के मुताबिक जब टैक्सपेयर आईटीआर को वेरिफाई कर लेता है तो फिर टैक्स अधिकारी द्वारा उसे प्रॉसेस किया जाता है। इसमें एसेसमेंट ईयर से जुड़ी कई जानकारी फॉर्म 26एएस और एआईएस में चेक की जाती हैं, जिनमें लेनदेन, इनकम, टैक्स लायबिलिटी और रिफंड आदि शामिल हैं।

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नहीं मिला टैक्स रिफंड, तो फटाफट करें ये काम

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KEY HIGHLIGHTS
  • आईटीआर फाइल करने के बाद मिलता है रिफंड
  • रिफंड के लिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी
  • बिना ई-वेरिफिकेशन के नहीं मिलता रिफंड

Income Tax Return Refund: अधिकतर टैक्सपेयर्स डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके हैं। मगर फिर भी उन्हें अब तक अपना रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक रिफंड न मिलने के पीछे फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) का मैच न करना एक कारण हो सकता है। फॉर्म 26एएस और एआईएस का मिलान न हो तो रिफंड रुक सकता है, फिर भले ही रिटर्न को वेरिफाई कर लिया गया हो।

क्या है रिफंड की प्रॉसेस

आयकर विभाग के मुताबिक जब टैक्सपेयर आईटीआर को वेरिफाई कर लेता है तो फिर टैक्स अधिकारी द्वारा उसे प्रॉसेस किया जाता है। इसमें एसेसमेंट ईयर से जुड़ी कई जानकारी फॉर्म 26एएस और एआईएस में चेक की जाती हैं, जिनमें लेनदेन, इनकम, टैक्स लायबिलिटी और रिफंड आदि शामिल हैं।

दोबारा फाइल करना पड़ सकता है आईटीआर

अगर टैक्सपेयर आईटीआर और एआईएस डॉक्यूमेंट में दर्ज राशि मैच न हो तो रिफंड रुक सकता है। इतना ही नहीं ऐसे मामले में टैक्सपेयर को संशोधित रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।

ये हैं जरूरी बातें

  • रिफंड में हो देरी तो आईटीआर स्टेटस चेक करें
  • बिना ई-वेरिफिकेशन आपको रिफंड नहीं मिलेगा
  • अपना ई-मेल चेक करते रहें, कई जानकारियां ई-मेल की जाती हैं
  • रिफंड के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया है, उसे चेक करें। अगर वो मैच न हुआ तो रिफंड नहीं मिल पाएगा
  • बैंक अकाउंट, पैन और आधार कार्ड में दर्ज नाम चेक करें। स्पेलिंग मिस्टेक एक बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते रिफंड रुक जाएगा

मिल सकता है नोटिस

यदि आपने कम टैक्स चुकाया है, मगर आपको ज्यादा का भुगतान करना था तो आयकर विभगा से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस में आपको बकाया पूरा टैक्स भरने को कहा जाएगा। उसके लिए आपको फिर से आईटीआर फाइल करना होगा। इस पूरी प्रॉसेस में आपका टैक्स रिफंड देर से मिलेगा।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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