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1 जनवरी से इन लोगों के अकाउंट में नहीं आएगी सैलरी? जानें आखिर क्यों अटकने वाला है आपका पैसा

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन बंद हो जाएगा, जिससे आईटीआर फाइल करना, रिफंड पाना, यहां तक कि सैलरी क्रेडिट और निवेश जैसे काम भी रुक सकते हैं।

Aadhar Pan Linking

1 जनवरी 2026 से कई लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar) लिंक नहीं कराया है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक इन दोनों को लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका असर सिर्फ टैक्स फाइलिंग पर ही नहीं, बल्कि आपकी सैलरी, निवेश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?

सैलरी भी अटक सकती है

दरअसल, पैन और आधार को लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, और रिफंड भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी सैलरी रुक सकती है, बैंक आपके निवेश और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, और आपकी SIP (Systematic Investment Plan) भी फेल हो सकती है। यानी आर्थिक लेनदेन से जुड़ी लगभग हर सुविधा पर इसका असर पड़ेगा।

दरअसल, आजकल सभी बैंक अकाउंट आधार और पैन के जरिए ही काम करते हैं ऐसे में अगर आपने अपना आधार पैन लिंक कराया तो आपकी सैलरी अटक सकती है क्योंकि आपका आधार पैन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है।

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, यह नियम सभी पर लागू होता है, लेकिन एनआरआई, 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीज़न, और कुछ राज्यों के नागरिकों को इससे छूट दी गई है। हालांकि, छूट के लिए भी इनकम टैक्स विभाग से वैरिफिकेशन जरूरी है।

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पैन इनएक्टिव हो जाए तो क्या करें?

अगर गलती से आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो परेशान न हों। आप ₹1000 की फीस भरकर इसे दोबारा एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन इसमें करीब 30 दिन का समय लग सकता है। सरकार पहले भी कई बार पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख तय की गई है। इसलिए अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आधार और पैन लिंक करा लें, ताकि नए साल में आपकी सैलरी या निवेश में कोई रुकावट न आए।

इनकम टैक्स पोर्टल पर आधार और पैन को कौन लिंक कर सकता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, लिंक आधार सर्विस सभी पर्सनल टैक्सपेयर के लिए उपलब्ध है चाहे वे ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हों या नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति, जिसका पैन और आधार है, इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिससे आप वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। अगर आपका पैन पहले से निष्क्रिय है, तो पहले ₹1000 का शुल्क जमा करना होगा। लिंकिंग के बाद “Link Aadhaar Status” सेक्शन में जाकर आप यह भी देख सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं।

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रिचा त्रिपाठी
रिचा त्रिपाठी Author

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिच... और देखें

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