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अपने बच्चे के नाम PPF अकाउंट कैसे खोलें? जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी नियम

कोई भी माता-पिता या लीगल गार्जियन अपने नाबालिग बच्चे के नाम पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। हालांकि, किसी भी माता या पिता को सिर्फ एक खाता खोलने का अधिकार है। अगर दो बच्चे हैं तो माता और पिता को अलग-अलग एक-एक खाता खोलना होगा।

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पीपीएफ (Istock)

देशभर के लाखों निवेशकों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय निवेश स्कीम है। इसकी वजह निवेश पर रिस्क फ्री रिटर्न और मैच्योरिटी टैक्स फ्री होना है। मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम पर 7.1% की वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अपने बच्चे के नाम पर PPF खाता खोलकर, उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपने बच्चे के नाम पर कैसे पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।

एक व्यक्ति एक खाता

एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता खोल सकता है। हालांकि, अपने व्यक्तिगत खाते के अलावा, एक व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक और PPF खाता भी खोल सकता है। लेकिन ध्यान दें कि एक अभिभावक केवल एक ही बच्चे के लिए PPF खाता खोल सकता है। नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं, तो एक अभिभावक एक बच्चे के लिए और दूसरा अभिभावक दूसरे बच्चे के लिए PPF खाता खोल सकता है। दोनों अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर अलग-अलग PPF खाते नहीं खोल सकते।

कितना पैसा जमा किया जा सकता है?

नाबालिग के पीपीएफ खाते में जमा सीमा एक नियमित खाते के समान ही है। न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष। हालांकि, अगर माता-पिता का भी अपना पीपीएफ खाता है, तो संयुक्त जमा सीमा (माता-पिता का अपना पीपीएफ + नाबालिग का पीपीएफ) प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक सीमित है।

18 वर्ष तक खाते का प्रबंधन

बच्चे के 18 वर्ष का होने पर, खाते की स्थिति नाबालिग से वयस्क में बदलने के लिए आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद, अब वयस्क बच्चा स्वयं खाते का प्रबंधन कर सकता है। विशेष मामलों में, खाता 5 वर्ष पूरे होने के बाद बंद किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, यदि उच्च शिक्षा या चिकित्सा उपचार के लिए धन की आवश्यकता हो।

परिपक्वता अवधि 15 वर्ष

पीपीएफ खाता 15 वर्ष बाद परिपक्व होता है। आप परिपक्वता के बाद पूरी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर आपको तुरंत धन की आवश्यकता नहीं है, तो खाते को 5 वर्षों के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।

इस योजना पर मिलने वाले कर लाभ

पीपीएफ आयकर में ईईई (छूट-छूट-छूट) श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस योजना में किया गया पूरा निवेश कर छूट के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि भी पूरी तरह से कर-मुक्त है।

पीपीएफ निवेश पर ब्याज दर हर तीन महीने में संशोधित की जाती है। साथ ही, ऋण वसूली या अन्य देनदारियों के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा पीपीएफ खाते को जब्त नहीं किया जा सकता है - जो एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

आसानी से एक बड़ा फंड बनाएं

इस योजना के साथ, यदि आप हर महीने ₹1,000 का निवेश करते हैं, तो आपको 15 साल बाद ₹3.18 लाख प्राप्त होंगे। इसी प्रकार, यदि आप प्रति माह ₹2,000 का निवेश करते हैं, तो आपको 15 साल के अंत में ₹6.37 लाख प्राप्त होंगे।

पीपीएफ खाता कहां खोल सकते हैं?

कोई भी व्यक्ति किसी भी डाकघर या बैंक में अपने नाम से पीपीएफ खाता खोल सकता है।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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