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सोना बेचने पर कितना देना पड़ेगा टैक्स? ज्वैलरी, SGB, ETF से लेकर म्यूचुअल फंड के नियम जानें

सोने में निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स भारत में कैपिटल गेंस टैक्स के तहत लगता है। 2024 के बजट में बदलाव हुए हैं, जो 23 जुलाई 2024 से लागू हैं। अब लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% फ्लैट टैक्स है, बिना इंडेक्सेशन के (यानी महंगाई के हिसाब से लागत नहीं बढ़ाई जाती)। शॉर्ट-टर्म पर आपकी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। सोने खरीदने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन बेचने पर लगता है।

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सोना बेचने पर कितना टैक्स

सोने और चांदी ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस साल अबतक सोने ने 65% और चांदी ने 75% दिया रिटर्न है। 2024 में सोना और चांदी ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया था। आपको बता दें कि 2023 में सोने का भाव 65, 000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वह अब बढ़कर 130,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। ऐसे में अगर आप सोना बेचकर कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए टैक्स का नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर आप गोल्ड ज्वैलरी, SGB, गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड बेचेकर कमाई कर रहे हैं तो सभी के लिए टैक्स के नियम अलग-अलग है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां आपको कितना टैक्स देना होगा?

गोल्ड खरीदने और बेचने पर कितना टैक्स?

जब आप सोना खरीदते हैं, तो कोई आयकर नहीं लगता। हालांकि, सोने की खरीद पर 3% GST और मेकिंग चार्ज पर 5% GST लगता है। दूसरी ओर, जब आप सोना बेचते हैं, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। बताते चलें कि वित्त अधिनियम 2024 द्वारा 23 जुलाई, 2024 से प्रभावी संशोधनों के कारण भौतिक सोने और अन्य प्रकार के सोने की बिक्री पर होने वाले लाभ पर कर व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। क प्रमुख बदलाव यह है कि सोने की ज्वैलरी, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड या एसजीबी से होने वाले लाभ पर कोई इंडेक्सेशन लाभ नहीं मिलता है।

गोल्ड ज्वैलरी, सिक्के बेचेने से होने वाली कमाई पर टैक्स

अगर आप 24 महीने या उससे कम समय के लिए सोने की ज्वैलरी, सिक्के रखते हैं, तो आपको सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) कर देना होगा, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। वहीं, अगर होल्डिंग अवधि 24 महीने से ज्यादा है, तो 12.5% की दर से एक समान कर लगाया जाता है, और विक्रेता को इंडेक्सेशन लाभ नहीं मिलता है।

ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड से कमाई पर टैक्स

अगर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अवधि 12 महीने से कम या उसके बराबर है, तो लाभ पर STCG टैक्स लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में, टैक्सपेयर्स की कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब दरों के अनुसार कर वसूला जाएगा। वहीं, होल्डिंग अवधि 12 महीने से अधिक है, तो इंडेक्सेशन लाभ के बिना लाभ पर 12.5% की दर से कर लगाया जाएगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) से होने वाले लाभ पर टैक्स

अगर निवेशक परिपक्वता तक SGB रखता है, तो लाभ पर कोई आयकर नहीं लगता है। हालांकि, यदि SGB को परिपक्वता से पहले स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से द्वितीयक बाजार में बेचा जाता है, तो विक्रेता को STCG और LTCG का भुगतान करना होगा। अगर होल्डिंग अवधि 12 महीने से कम या उसके बराबर है, तो लाभ पर स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा। अगर होल्डिंग अवधि 12 महीने से अधिक है, तो 12.5% कर लगेगा और विक्रेता को कोई इंडेक्सेशन लाभ नहीं मिलेगा।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें

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