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अब तक कितने लोगों ने फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न? सामने आया पूरा डाटा

How Many Taxpayers Filed Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ रही है, ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट ने डाटा जारी कर बताया है कि अबतक कितने लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। आयकर विभाग ने बताया कि बिना जुर्माना लगे ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचते हुए जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर लें।

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ITR

How Many Taxpayers Filed Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयकर विभाग ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक 6 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है।

क्या है डेडलाइन?

विभाग ने बताया कि बिना जुर्माना लगे ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। यानी करदाताओं के पास केवल 2 दिन का समय बचा है। इसके बाद ITR दाखिल करने वालों को लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। इसी वजह से विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द फाइलिंग पूरी करें।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार व्यक्त किया। पोस्ट में लिखा गया, “करदाताओं और टैक्स पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ ITR तक पहुंचाने में मदद की है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।”

टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा

करदाताओं की सुविधा के लिए विभाग ने हेल्पडेस्क को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा है। इसके जरिए ITR फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य सेवाओं से संबंधित सवालों के लिए मदद मिल रही है। इसके अलावा, ईमेल, कॉल सेंटर और ऑनलाइन सपोर्ट जैसे विभिन्न माध्यमों से भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

गौरतलब है कि हर साल अंतिम तिथि नजदीक आने पर बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में विभाग ने दोहराया है कि करदाता जल्द से जल्द फाइलिंग पूरी करें और आखिरी समय की भीड़ से बचें।

इस तरह, अब जबकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जो लोग अभी तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। समय पर रिटर्न फाइल करने से न केवल जुर्माना और ब्याज से बचाव होता है बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में भी आसानी मिलती है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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