GST On Hostel Accommodation: स्टूडेंट्स को हॉस्टल आवास के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (Authority of Advance Ruling) या एएआर (AAR) के दो अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसलों में कहा गया है कि भुगतान किए जाने वाले किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल हाउसिंग यूनिट्स की तरह हैं और इसलिए इन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी।
एएआर की लखनऊ पीठ के अनुसार 1,000 रुपये से कम खर्च वाले हॉस्टल आवास पर जीएसटी लगेगा। इस तरह हॉस्टल का डेली किराया 100-200 रु भी होगा तो भी उस पर जीएसटी लगेगा।
कब तक लागू थी छूट
श्रीसाई लक्ज़री स्टे एलएलपी (Srisai Luxurious Stay LLP) को सुनाए गए अग्रिम फैसले में, एएआर ने कहा कि जीएसटी छूट 17 जुलाई, 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट आदि द्वारा दी जाने वाली हाउसिंग सर्विसेज पर डेली 1,000 रुपये तक के शुल्क पर लागू थी।
100 रु हो किराया फिर भी लगेगा जीएसटी
एएआर के अनुसार एप्लिकेंट द्वारा लैंडओनर्स को भुगतान किए जाने वाले किराये पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लागू होगा क्योंकि एप्लिकेंट की सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है और इस तरह एप्लिकेंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के इसी तरह के मामले में, एएआर की लखनऊ पीठ ने कहा कि डेली 1,000 रुपये से कम खर्च वाले हॉस्टल आवास पर जीएसटी लागू होगा। यानी अगर हॉस्टल का डेली किराया 100 रु से कम हो तो भी किराए पर जीएसटी लगेगा। इसलिए, 18 जुलाई, 2022 से, एप्लिकेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगेगा।
परिवारों पर बढ़ जाएगा बोझ
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि हॉस्टल्स और शयनगृहों (Dormitories) में छात्र आवास पर 12 प्रतिशत टैक्स से भारतीय परिवारों (छात्रों के परिवार) का खर्च बढ़ जाएगा। फैसले में कहा गया है कि आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है, और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।
मोहन ने कहा कि जीएसटी काउसिंल छात्रों के हॉस्टल सहित पूरे एजुकेशन ईकोसिस्टम में टैक्स को खत्म करने के लिए नीतिगत फैसले लेने पर विचार कर सकती है।
