NPS पर सरकार का बड़ा फैसला, राज्य सरकारों को पैसा लौटाने पर वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात
NPS News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है।
कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है।
गहलोत ने कोर्ट में जाने की बात कही थीकेंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी। अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लगाया जा रहा है।
'पैसा कर्मचारी का हक है'गहलोत ने कहा, ‘पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है। ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है। और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे।' इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ‘ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है ... वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो... ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं ... वह पैसा कर्मचारी का हक है।’
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने क्या कहावित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को 'स्थगित' कर रही हैं। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है।'
'मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं'उन्होंने कहा, ‘जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है।’उन्होंने कहा, ‘अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले हटता है तो उसके अलग नियम है। जहां तक राज्य समझ रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा मैं समझती हूं कि यह मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं है।'
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