अब 3 मई तक करिए ज्यादा पेंशन का आवेदन, EPFO सदस्यों के लिए अच्छा मौका

EPFO subscribers can opt for higher pension: ज्यादा पेंशन के आवदेन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने जो ब्योरा जारी किया है। उसमें अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 3 मई 2023 तक आवेदन करने का विकल्प है।

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मिलेगी ज्यादा पेंशन

EPFO subscribers can opt for higher pension Till 3rd May 2023: अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य, ज्यादा पेंशन के लिए 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें यूनिफाइड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में सक्रिय किए गए URL में ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई, 2023 कर दी गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश को देखते हुए इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ज्यादा पेंशन के लिए 3 मार्च तक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा।

नवंबर 2022 में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, ज्यादा पेंशन के आवदेन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 3 मई 2023 तक आवेदन करने का विकल्प है।

इसके पहले इस तरह का अनुमान था कि कि ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मार्च, 2023 है। ऐसा इसलिए था कि उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है।

8.33 फीसदी तक कंट्रीब्यूशन का विकल्प

इसके पहले नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। जिसके आधार पर पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है।

जिसके तहत आवेदन करने के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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