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शेयर बाजार में भूल कर भी न करें ये गलतियां, फंस सकते हैं लंबे चक्कर में

शेयर बाजार में निवेश करना जितना मुनाफे का सौदा है, नियमों की अनदेखी करना उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। कई बार अनजाने में या रातों-रात अमीर बनने के लालच में निवेशक ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो सेबी (SEBI) और कानून की नजर में गंभीर अपराध हैं।

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share market mistake

शेयर बाजार (Stock Market) को अक्सर लोग केवल पैसा बनाने या निवेश करने का जरिया मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बाजार जितना मुनाफे वाला है, इसके नियम उतने ही सख्त हैं। भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी (SEBI) और देश का कानून उन लोगों पर कड़ी नजर रखता है जो बाजार के नियमों को तोड़कर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। कई बार अनजाने में या थोड़े से ज्यादा लालच के चक्कर में निवेशक ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो सीधा जेल का रास्ता दिखा सकती हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में नए हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उन 'रेड लाइन्स' के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें पार करना कानूनी अपराध है।

इनसाइडर ट्रेडिंग

सबसे बड़ा और गंभीर अपराध जिसे शेयर बाजार में 'महापाप' माना जाता है, वह है इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading)। इसका मतलब है किसी कंपनी की ऐसी गुप्त जानकारी (Unpublished Price Sensitive Information) का इस्तेमाल करके शेयर खरीदना या बेचना, जो अभी तक आम जनता तक नहीं पहुँची है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कंपनी के अंदरूनी सूत्र से पता चल जाए कि कंपनी का मुनाफा बहुत बड़ा आने वाला है या उसका किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है, और आप इस सूचना के आधार पर शेयर खरीद लेते हैं, तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग है। पकड़े जाने पर न केवल करोड़ों का जुर्माना लगता है, बल्कि इसमें कई सालों की जेल की सजा का भी प्रावधान है।

पंप एंड डंप'

दूसरा बड़ा खतरा है मार्केट मैनिपुलेशन (Market Manipulation) जिसे आम भाषा में 'पंप एंड डंप' (Pump and Dump) भी कहा जाता है। इसमें कुछ लोग मिलकर किसी कम वैल्यू वाले शेयर के बारे में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर झूठी अफवाहें फैलाते हैं। जब भोले-भाले निवेशक उन अफवाहों के झांसे में आकर शेयर खरीदने लगते हैं और कीमत ऊपर चली जाती है, तो ये ऑपरेटर अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं और आम निवेशक बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी ऐसे किसी गिरोह का हिस्सा बनते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी फैलाते हैं, तो सेबी और पुलिस की साइबर सेल आपको ट्रैक कर सकती है और यह धोखाधड़ी (Fraud) के तहत जेल ले जाने वाली गलती हो सकती है।

इन्वेस्टमेंट एडवाइस

आजकल सोशल मीडिया पर अनधिकृत निवेश सलाह (Unregistered Investment Advice) देना भी एक बड़ा कानूनी मुद्दा बन गया है। अगर आप सेबी से रजिस्टर्ड (SEBI Registered Investment Advisor) नहीं हैं और फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम पर लोगों को 'गारंटीड रिटर्न' का वादा करके स्टॉक टिप्स दे रहे हैं या उनके पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो आप कानून की नजर में अपराधी हैं। सेबी ने हाल के वर्षों में ऐसे कई 'फिनफ्लुएंसर्स' (Finfluencers) पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देना निवेशकों के साथ धोखाधड़ी माना जाता है और इसके लिए आपको कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

डब्बा ट्रेडिंग

एक और गंभीर गलती है डब्बा ट्रेडिंग (Dabba Trading)। यह एक तरह का अवैध जुआ है जहां ट्रेडिंग मुख्य स्टॉक एक्सचेंज (जैसे NSE या BSE) के बाहर होती है। इसमें न तो कोई टैक्स दिया जाता है और न ही कोई कानूनी रिकॉर्ड होता है। डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसमें शामिल होने वाले ब्रोकर और निवेशक, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के लिए शेयर बाजार का इस्तेमाल करना भी आपको जेल पहुँचा सकता है। यदि आप किसी और के पैसे को अपने अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं या बेनामी लेनदेन कर रहे हैं, तो ईडी (ED) और आयकर विभाग की कार्रवाई आप पर हो सकती है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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