Indexation Benefit On Sale Of Property: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाले लाभ से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। पहले प्रॉपर्टी को बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, उस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट (महंगाई से लिंक कीमत) के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता था। मगर अब इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटाने का ऐलान हुआ है। इसके चलते अब अपनी संपत्ति बेचने वालों का लाभ कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी बिक्री पर होने वाले प्रॉफिट में कमी आएगी। आगे समझिए कैसे।
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समझ लीजिए नया नियम
अब तक प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट के बिना 12.5% की नई LTCG टैक्स रेट लागू होगी।
यानी प्रॉपर्टी की बिक्री पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटा दिया गया है, मगर उस पर लगने वाला टैक्स रेट 20 फीसदी से घटा कर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।
उदाहरण से समझें पूरा मामला
मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी। फिर उसे वित्त वर्ष 2023-2024 में 1 करोड़ रुपये में बेच दिया। मौजूदा नियमों के अनुसार, 25 लाख रुपये 75 लाख रु के प्रॉफिट पर इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20 फीसदी लगता है। मगर अब बिना इंडेक्सेशन बेनेफिट के 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा।
