बजट 2026

Budget Income Tax: नए टैक्स रिजीम वालों को छूट का गिफ्ट, बदला टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 25000 बढ़ा, पुराने वालों को राहत नहीं

  • Authored by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 23, 2024, 01:40 PM IST

Budget Income Tax: वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के कुछ बदलाव किए हैं, जिसका सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वाले कम आय के लोग ही उठा पाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को निराश किया है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये ही रहेगी।

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income tax change in budget 2024

Photo : Times Now Digital

Budget Income Tax: वित्त मंत्री ने बजट में केवल नए इनकम टैक्स रिजीम वालों के लिए राहत का ऐलान किया है। सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिली है। 75000 रुयये तक के डिडक्शन का लाभ अब टैक्सपेयर्स उठा पाएंगे। पहले यह लिमिट 50000 रुपये थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के कुछ बदलाव किए हैं, जिसका सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वाले कम आय के लोग ही उठा पाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को निराश किया है।

income tax change in budget

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पुराना टैक्स स्लैब

इनकम का दायरा (रुपए में) टैक्स रेट
  • 300,000 तक जीरो
  • 300001 से 600000 तक 5%
  • 600001 से 900000 तक 10%
  • 900001 से 1200000 तक 15%
  • 1200001 से 1500000 तक 20%
  • 1,500,000 से अधिक 30%

बजट में बदलाव के बाद न्यू टैक्स स्लैब

  • 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
  • 3 से 7 लाख पर 5 फीसदी
  • 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी
  • 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी
  • 12 से 15 लाख पर 15 फीसदी

करोड़ों टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा

टैक्स स्लैब में हुए इस बदलाव से 4 करोड़ सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये ही रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में सैलरी क्लास पर्सनल को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बदलाव से सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 29,000 करोड़ रुपये के राजस्व को छोड़ना पड़ेगा।

ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम

बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है।
Rohit Ojha
Rohit Ojhaauthor

<p>रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में पांच साल से अधिक का अनुभव। चुनावी खबरों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर फिलहाल स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के साथ जारी है। डेस्क और फील्ड दोनों में ही काम करने का तजुर्बा। टाइम्स नाऊ नवभारत से पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। अमर उजाला, टीवी9 हिंदी, इंडिया टीवी, आज तक जैसे मीडिया संस्थान में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के साथ-साथ देश की सियासी घटनाओं पर लिखने का अनुभव है। 2019 के आम चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा की चुनावी खबरों पर काम किया है। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल की खबरों पर भी काम किया है। किस्से-कहानियों में मन लगता है। शारदा यूनिवर्सिटी से मास-कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किया है। गृह जनपद- बक्सर। साहित्य, सियासत और सिनेमा पर लिखना-पढ़ना खूब पसंद है।</p>

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