Budget 2025: टैक्स फ्री इनकम में बड़ा ट्विस्ट, इन मामलों में देना पड़ सकता है आय पर टैक्स, नहीं मिलेगी छूट

Budget 2025: इस बजट में सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेशों से कमाई करते हैं, उन्हें पूरी छूट नहीं मिलेगी। इसलिए, टैक्स सेविंग की प्लानिंग करते समय इनकम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना जरूरी है।

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₹12 लाख तक की सैलरी आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन इसमें कैपिटल गेन शामिल नहीं

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में यह छूट लागू नहीं होगी। खासतौर पर यदि आपकी आय में कैपिटल गेन (Capital Gains) या खास रेट पर टैक्स योग्य आय शामिल है, तो आपको टैक्स चुकाना होगा।

सेक्शन 87A का फायदा किन्हें मिलेगा?

नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत, जिन व्यक्तियों की कुल सालाना इनकम ₹12 लाख तक है, वे सेक्शन 87A के तहत 100% टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) मिलने के कारण सैलरीड क्लास के लिए प्रभावी टैक्स-फ्री इनकम 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है।

लेकिन अगर आपकी आय में कैपिटल गेन, डिविडेंड या किसी विशेष दर पर कर योग्य इनकम शामिल है, तो आप इस छूट के पात्र नहीं होंगे।

किन मामलों में आपको टैक्स देना होगा?

1. शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर टैक्स लगेगा

अगर आपकी आय में शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) शामिल हैं, तो इस पर टैक्स देना होगा।

उदारहण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की कुल आय ₹12 लाख है, जिसमें ₹8 लाख वेतन और अन्य सोर्स से आता है। 4 लाख रुपये स्टॉक या म्यूचुअल फंड से शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन के रूप में आता है तो इस स्थिति में, 8 लाख रुपये पर सेक्शन 87A के तहत छूट मिलेगी, लेकिन 4 लाख रुपये पर 20% टैक्स लगेगा, जिससे कुल 80,000 रुपये टैक्स देना होगा।

2. लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर भी देना होगा टैक्स

अगर आपकी आय का हिस्सा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के रूप में है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा।

उदाहरण के तौर यदि किसी व्यक्ति की आय ₹12 लाख में से ₹4 लाख लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन से आता है तो पहले ₹1.25 लाख टैक्स फ्री होंगे। बचे ₹2.75 लाख पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा, जिससे ₹34,375 का टैक्स देना होगा।

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आशीष कुशवाहा author

आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, ...और देखें

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