नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से नियमों का पालन नहीं करने की वजह से दो बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक (Noida Commercial Co-operative Bank) और अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक (Abhyudaya Co-operative Bank) पर कुल 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक पर 58 लाख का जुर्माना
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक कई निर्देशों के अनुपालन में चूक गया। इसमें गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) से संबंधित नियमों में चूक भी शामिल है।
क्यों लगा जुर्माना?
बैंक पर अन्य बैंकों के साथ डिपॉजिट की प्लेसमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मेकैनिज्म ऑफ फ्रॉड, आय रिकग्निशन, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों और अग्रिमों के प्रबंधन के निर्देशों का पालन न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।
बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
इस बैंक पर लगा 1 लाख का जुर्माना
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक, गाजियाबाद पर भी बैंकिंग नियमन कानून, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के कुछ नियमों का पालन नहीं करने की वजह से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों बैंकों के मामले में जुर्माना नियामकीय खामियों से संबंधित है। इसका बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन से कोई लेना-देना नहीं है।
मालूम हो कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दी थी। साथ ही आरबीआई ने 21 मई 2022 से कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.5 फीसदी किया है।

