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31 दिसंबर डेडलाइन: PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी! 31 दिसंबर से पहले ऐसे पूरा करें प्रोसेस

PAN–Aadhaar Link Deadline: यह साल खत्म होने से पहले एक बेहद जरूरी काम आपको जरूर निपटाना चाहिए PAN को Aadhaar से लिंक करना। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द करें, वरना आपका PAN इनवैलिड हो सकता है और कई तरह के वित्तीय काम रुक सकते हैं।

aadhar card blocked

PAN–Aadhaar Link Deadline: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है ऐसे में आप डेडलाइन खत्म होने से पहले ये जरुरी काम कर लें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कई चीजे अटक सकती हैं। वहीं, UIDAI ने नवंबर से आधार अपडेट और PAN लिंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू किए हैं, जिनका मकसद पूरी प्रक्रिया को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इन नए नियमों से अब लाखों लोगों को छोटी-छोटी जानकारियां अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आइए आसान भाषा में पूरी जानकारी समझते हैं।

कितनी है फीस?

UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़े शुल्क में बदलाव किए हैं, ताकि लोग कम खर्च में आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर सकें। नए नियमों के तहत नाम, पता और जन्मतिथि जैसी डेमोग्राफिक जानकारी को बदलने का शुल्क अब ₹75 तय किया गया है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट, जैसे फिंगरप्रिंट, फोटो या आईरिस स्कैन के लिए ₹125 देना होगा। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक बिल्कुल मुफ्त रहेगा। इसके अलावा 5–7 साल और 15–17 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट भी पूरी तरह फ्री रखे गए हैं, ताकि पैरेंट्स आसानी से बच्चों का आधार सही कर सकें।

नहीं कराया लिंक तो क्या होगा?

UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि PAN को Aadhaar से लिंक करना अब सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। नए PAN आवेदन करने वालों के लिए भी आधार लिंक करना जरूरी कर दिया गया है, जिससे पहचान प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। साथ ही बैंकों व वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों का e-KYC OTP या वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरा करें, ताकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस बन सके।

ऐसे लिंक करें

आधार को PAN से लिंक करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होता है और वहां होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनना होता है। इसके बाद उपयोगकर्ता को अपना 10 अंकों का PAN और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना है। स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसके बाद सिस्टम अपने आप दोनों दस्तावेजों को लिंक कर देता है।

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ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका PAN–Aadhaar लिंक हुआ है या नहीं, तो इसका स्टेटस भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर “Link Aadhaar Status” विकल्प को चुनें, फिर अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर यह जानकारी दिखाई दे जाएगी कि लिंकिंग सफल हुई है या अभी बाकी है।

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रिचा त्रिपाठी
रिचा त्रिपाठी Author

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिच... और देखें

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