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Old Vehicles: 15 साल पुरानी गाड़ियों की तो अब खैर नहीं, 1 अप्रैल से सीधा रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

  • Authored by: अंशुमन साकल्ले
  • Updated Jan 30, 2023, 05:01 PM IST

केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari गंभीरता से पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं और इसी राह में एक और फैसला सरकार ने सुनाया है. 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन कबाड़ बबनने वाले हैं और 1 अप्रैल से इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा.

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पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के 1 अप्रैल 2023 के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Photo : ET Now Digital
KEY HIGHLIGHTS
  • नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात
  • 15 साल पुराने वाहन होंगे कबाड़
  • 1 अप्रैल से रद्द होगा रजिस्ट्रेशन

15 Year Old Vehicles In India: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के 1 अप्रैल 2023 के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।

9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।'' उन्होंने कहा, ''इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।"

1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं।

विशेष उद्देश्य के वाहनों पर लागू नहीं

अधिसूचना के अनुसार, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है, "पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा।"

अंशुमन साकल्ले
अंशुमन साकल्लेauthor

अंशुमन साकल्ले जून 2022 से टाइम्स नाउ नवभारत (www.timesnowhindi.com/) में बतौर सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं। ये ईएमएमसी, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और जी न्यूज डिजिटल में काम करने के बाद संस्थान से जुड़े। इन्हें सभी मुख्य बीट्स पर काम करने का अनुभव है और ये 12 वर्ष से भी ज्यादा इसी पेशे में गुजार चुके हैं। एक्सपर्टीज की बात करें तो ऑटो और टेक से जुड़ी तमाम खबरों का जिम्मा यही संभाल रहे हैं। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हो या वीडियो या फिर गाड़ियों का रिव्यू, ये हमेशा अलग-अलग एंगल से खबरों को रोचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भोपाल के रहने वाले अंशुमन बड़े घुमक्कड़ हैं और ये देश की लगभग सभी प्रचलित जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं। एनडीटीवी से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी खबरों पर ही काम किया है, हालांकि कोर बीट से इतर चुनाव, बजट या किसी भी बडे इवेंट पर इन्हें बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इन सबके अलावा राजनीति में भी इन्हें खासी दिलचस्पी है, यही वजह है कि मध्यप्रदेश की पॉलिटिक्स को ये बहुत गहराई से जानते हैं।

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