Nimisha Priya Case Update: विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को कहा कि वह यमन में मौत की सज़ा सुनाई गई केरल की नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए 'हर संभव मदद' करेगा। सोमवार को यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने 2017 में कथित तौर पर एक यमन के व्यक्ति तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के लिए उसकी मौत की सजा की पुष्टि की।
निमिषा प्रिया को देश से भागने की कोशिश करते समय गिरफ़्तार किया गया था और 2020 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमें यमन में सुश्री निमिषा प्रिया की सज़ा के बारे में पता है।' उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है और सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।'
निमिशा प्रिया के पास क्या विकल्प है?
शरिया कानून के अनुसार, किसी अपराध का शिकार व्यक्ति या उसका परिवार मौद्रिक मुआवजे के लिए अपराधी को माफ़ करने का विकल्प चुन सकता है, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। यह 'ब्लड मनी' या 'दीया' (diyya) अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए एक माफी है, जिससे उसकी रिहाई सुनिश्चित होती है।
'Save Nimisha Priya International Action Council'
2020 में, 'सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' (Save Nimisha Priya International Action Council) का गठन किया गया था, और वे वर्तमान में उसकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
