Pakistan News: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को थोड़ी राहत दी है। जेल में बंद इमरान की हवा टाइट है। इस बीच अदालत ने शनिवार को अपने फैसले में ये आदेश दिया कि नमाज के लिए पूर्व पाक पीएम को चटाई यानी जानमाज मुहैया कराई जाए। साथ ही कोर्ट के आदेश में ये कहा गया कि इमरान खान को चटाई के साथ-साथ पवित्र कुरान की एक कॉपी दी जाए। हालांकि उनके खाने को लेकर अब भी मुश्किलें बरकरार हैं।
घर की रोटी खाने पर अब कोर्ट ने टाली सुनवाई
अपने आदेश में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जहां एक ओर इमरान खान को राहत देते हुए जानमाज के साथ-साथ पवित्र कुरान की अंग्रेजी में अनुवादित एक प्रति देने की बात कही। तो वहीं दूसरी ओर इमरान खान को घर का खाना उपलब्ध कराने के मामले को टाल दिया। पीटीआई प्रमुख इमरान खान की याचिका पर अदालत ने उन्हें अदियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। मगर घर की रोटी खाने को लेकर सुनवाई टाल दी।
पीटीआई नेताओं ने खाने को लेकर जाहिर की चिंता
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए इस मुद्दे को अपने पास रख लिया। जस्टिस फारूक ने अधिकारियों से पूछा कि क्या पीटीआई के शीर्ष नेता को घर का बना खाना उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं? पीटीआई नेताओं ने घर के खाने से जुड़ा मामला टालने को लेकर चिंता जाहिर की है।
अदालत के आदेश के बावजूद नहीं हुई मुलाकात!
इससे पहले शुक्रवार अदालत ने फैसला सुनाया था कि इमरान खान के वकील उनसे अटक जेल में मिल सकते हैं। जिसके बाद मीडिया में ये दावा किया गया था कि अदालत के आदेश के बावजूद वकीलों को इमरान से मिलने नहीं दिया गया। हालांकि पिछले शनिवार को हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने उनसे मुलाकात की थी।
