पैन कार्ड (Permanent Account Number) हमारी वित्तीय पहचान का अहम हिस्सा है। टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खोलने और बड़े वित्तीय लेनदेन तक हर जगह इसकी जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर टैक्स फाइल करने या बैंक अकाउंट खोलने के समय आपको बताया जाए कि आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है क्योंकि आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया तो यह परेशानी का कारण बन सकता है।
क्यों जरूरी है आधार से पैन लिंक करना
अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह काम जल्द कर लें। आयकर विभाग ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तारीख के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक छोटी सी लापरवाही आपकी बड़ी वित्तीय योजनाओं में बाधा बन सकती है, इसलिए समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
आधार से पैन कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- होमपेज के नीचे बाएं हिस्से में दिए गए “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें और ₹1,000 का भुगतान पूरा करें।
- सभी विवरण सबमिट करें
- पोर्टल आपका अनुरोध स्वीकार करेगा और लिंकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
कैसे चेक करें कि आधार-पैन से लिंक हुआ है या नहीं
- https://www.incometax.gov.in/iec पोर्टल पर जाएं और “Link
Aadhaar Status” विकल्प चुनें। - अब अपना
PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें। - स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हुआ है या नहीं।
