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अनलिमिटेड नहीं है आधार में चेंज कराना,जानें कितनी बार करा सकते हैं नाम से लेकर पते में बदलाव

  • Authored by: प्रशांत श्रीवास्तव
  • Updated Jun 5, 2023, 02:27 PM IST

How Many Times Change Can Be Done In Aadhar:अगर आप नाम, जन्मतिथि और लिंग को लिमिट से ज्यादा बार बदलवना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब कोई अपवाद की स्थिति होगी। और इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर ही बदलाव किया जा सकता है।

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आधार में बदलाव के लिए सरकार ने तय किए नियम

How Many Times Change Can Be Done In Aadhar:आधार कार्ड अब हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक अहम दस्तावेज बन गया है। क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की कई अहम जानकारियां उपलब्ध रहती है। साथ ही वह किसी व्यक्ति के पहचान, पता, जन्मतिथि आदि के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। आधार में धारक का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग और पता दर्ज होते हैं। कई बार इन चीजों में बदलाव की भी जरूरत पड़ जाती है। मसलन नाम की स्पेलिंग, पता, जन्मतिथि आदि में गलतियां हो जाती है। और कई बार पता बदलने से उसमें बदलाव कराना पड़ता है। वैसे तो यह बदलाव आसानी से हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बदलाव अनिलमिटेड बार किए जा सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने एक लिमिट तय कर रखी है।

नाम में केवल 2 बार बदलाव, जन्मतिथि में एक बार बदलाव

आधार में कोई भी व्यक्ति अपने नाम में केवल दो बार बदलाव कर सकता है। इसी तरह जन्म की तारीख को केवल एक बार ही बदला जा सकता है।

पता में अनलिमिटेड छूट

चूंकि किसी भी व्यक्ति का पता कई बार बदल सकता है तो उसे देखते हुए । यह सुविधा दी गई है कि कोई भी आधार कार्ड धारक अनलिमिटेड बार अपने पते में बदलाव कर सकता है।

लिंग में एक बार हो सकता है बदलाव

इसी तरह आधार कार्ड धारक अपने लिंग डिटेल में भी बदलाव कर सकता है। हालांकि ऐसा केवल एक बार किया जा सकता है।

मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं

यदि आधार कार्ड धारक का सही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। हालांकि इसके कितने बार बदला जा सकता है, इसकी डिटेल यूआईडीएआई के तरफ से नहीं दी गई है।

अपवाद स्थिति में ऐसा कर सकते हैं।

अगर आप नाम, जन्मतिथि और लिंग को लिमिट से ज्यादा बार बदलवना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब कोई विषेष परिस्थिति हो। और इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर ही बदलाव किया जा सकता है।ऐसी स्थिति में पहले आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर help@uidai.gov.in. को ईमेल करना होगा। फिर आपको बदलाव के लिए उचित कारण बताना होगा । और फिर जरूरी प्रूफ देने होंगे। अगर उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा।

प्रशांत श्रीवास्तव
प्रशांत श्रीवास्तवauthor

करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम करने का मौका मिला। इस समय Timesnowhindi.com में टीम लीड के रुप में बिजनेस, ऑटो, यूटीलिटी, टेक सेक्शन में अपना योगदान दे रहा हूं। करियर का पहला ब्रेक हैदराबाद स्थित मीडिया संस्थान ईटीवी से टेलीविजन के जरिए हुआ। यहां पर टेलीविजन पत्रकारिता की बारीकियों को समझने का मौका मिला। और उसके बाद अगला पड़ाव दिल्ली स्थित दैनिक भास्कर समूह का बिजनेस भास्कर रहा। यहां से बिजनेस पत्रकारिता में कदम रखा। और यह सफर वित्त मंत्रालय की रिपोर्टिंग से लेकर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटो, एफएमसीजी, एमएमएमई, टेलीकॉम सेक्टर की ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर कॉरपोरेट जगत की खबरें और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों से गुजरते हुए अमर उजाला, मनी भास्कर वेबसाइट से होकर आउटलुक मैगजीन पहुंचा। यहां पर पॉलिटिकल खबरों को करने का मौका मिला। आउटलुक में रहते हुए भाजपा और कांग्रेस पार्टी को भी कवर किया। इस दौरान दिल्ली दंगों पर ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन और कृषि जगत, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी करने का मौका मिला। करियर के इस सफर में 2014 लोक सभा चुनाव, 2019 लोक सभा चुनाव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव, राजस्थान विधान सभा, मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट भी की। पिछले 16 साल से केंद्रीय बजट की बारीकियों को समझकर उसे आम भाषा में लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। 17 साल के करियर में करीब 10 साल डिजिटल मीडिया का अनुभव रहा है। पिछले 3 साल से टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पत्रकारिता का ककहरा माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सीखा है।

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