दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) मिलकर 14 फरवरी 2026 को एक विशेष नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को उनके लंबित ट्रैफिक चालान और नोटिस एक ही दिन में निपटाने का मौका देना है। यह लोक अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि दिल्ली में 14 फरवरी 2026 को लगने वाली लोक अदालत कौन-कौन सी जगहों पर लगेगी?
Lok Adalat 2026: तारीख और समय
दिल्ली में आयोजित यह स्पेशल लोक अदालत 14 फरवरी 2026 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यह लोक अदालत राजधानी के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी जिनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू शामिल हैं।
चालान निपटाने का शानदार मौका
अगर आपने अब तक अपना ट्रैफिक चालान नहीं भरा है या डेडलाइन को लेकर चिंतित हैं, तो यह लोक अदालत आपके लिए मौका है। यहां चालान कम रकम में सेटल हो सकता है और कुछ मामलों में जुर्माना माफ भी किया जा सकता है।
Lok Adalat 2026: टोकन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए वाहन मालिकों को अपना चालान या नोटिस पहले से डाउनलोड और प्रिंट करना होगा। सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat या विभाग द्वारा जारी QR कोड स्कैन करें। ऑनलाइन लोक अदालत आवेदन विकल्प चुनें। फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें। अब टोकन नंबर ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा। चालान या नोटिस का प्रिंट साथ लाना अनिवार्य है।
चालान डाउनलोड करने की लिमिट तय
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चालान डाउनलोड करने की सुविधा 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। कुल सीमा 2,00,000 चालान तय की गई है। कोटा पूरा होते ही लिंक बंद कर दिया जाएगा, इसलिए चालान जल्द डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
लोक अदालत में छूट कैसे मिलेगी
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जाकर वाहन नंबर या चालान नंबर डालें।
- केवल मामूली और कंपाउंडेबल अपराध ही लोक अदालत में लिए जाएंगे।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या DSLSA लोक अदालत पोर्टल से पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वॉक-इन की अनुमति नहीं होती।
- रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर और कन्फर्मेशन स्लिप प्रिंट करें।
- अपॉइंटमेंट लेटर में दिए गए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तय समय पर पहुंचें।
- लोक अदालत बेंच केस की सुनवाई करेगी और जुर्माना कम या माफ किया जा सकता है।
- सेटलमेंट होने पर उसी दिन संशोधित जुर्माना जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
लोक अदालत में शामिल होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी यानी आपको वाहन का आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसी सर्टिफिकेट, चालान/नोटिस का प्रिंटआउट साथ में लेकर जाना होगा।
Lok Adalat 2026: जरूरी बातें
- केवल वही चालान लिए जाएंगे जो 30.10.2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित हों
- सिर्फ कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान/नोटिस मान्य होंगे
- चालान केवल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे
- बिना प्रिंटआउट प्रवेश नहीं मिलेगा
कौन-कौन से चालान सेटल हो सकते हैं
- बिना हेलमेट या सीट बेल्ट ड्राइविंग
- ओवरस्पीडिंग
- रेड लाइट जंप करना
- गलत पार्किंग
- वैध पीयूसी न होना
- ट्रैफिक साइन की अनदेखी
- नंबर प्लेट न होना
- गलत तरीके से जारी किए गए चालान
- कुछ मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर भी विचार किया जा सकता है।
किन मामलों में सेटलमेंट नहीं होगा
- गंभीर ट्रैफिक अपराध
- शराब पीकर ड्राइविंग
- हिट एंड रन केस
- दूसरे राज्यों के चालान
- नियमित कोर्ट में लंबित केस
