बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करेगी सरकार, ये लोग ले सकते हैं पेंशन
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Feb 12, 2026, 06:31 PM IST
Madhu Babu Pension Yojana: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाईं जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक मधु बाबू पेंशन स्कीम (Madhu Babu Pension Yojana) है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध करवाती है।
मधु बाबू पेंशन स्कीम (Photo: iStock)
Madhu Babu Pension Yojana: देश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नागरिकों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक मधु बाबू पेंशन स्कीम (Madhu Babu Pension Yojana) है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेंशन की सुविधा दी जाती है।
मधु बाबू पेंशन स्कीम
मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य में संचालित स्टेट ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 1989 और ओडिशा डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम, 1985 के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों (आयु की परवाह किए बिना) पर भी लागू होती है, जो अपनी शारीरिक विकृति या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत अधिसूचित किसी अन्य दिव्यांगता के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ हैं।
पेंशन की राशि
- 60 से 79 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दी जाती है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 1200 रुपए पेंशन प्रदान की जाती है।
लाभार्थी को पेंशन हर महीने की 15 तारीख को जन सेवा दिवस पर 100 रुपए के नोटों में ग्राम पंचायत कार्यालय में बीडीओ या बीडीओ के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय में डीएसएसओ या डीएसएसओ के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है।
योजना के लिए पात्रता
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति
- विधवा स्त्री (आयु की सीमा नहीं)
- कुष्ठ रोगी हो जिसमें विकृति के स्पष्ट लक्षण हों
- 0 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो अपनी विकृति या विकलांगता के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो
- एड्स रोगी की विधवा
- राज्य/जिला एड्स नियंत्रण समिति द्वारा पहचाना गया एड्स रोगी
- सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 60,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ओडिशा का स्थायी निवासी/अधिवासी होना चाहिए।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया
- योजना के लिए आवेदन करने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।(https://ssepd.gov.in:8443/swp/applyBeneficiaryApplication.htm?lang=en)
- Scheme टैब पर क्लिक करें और योजना का नाम Madhu Babu Pension Yojana चुनें। इसके बाद Proceed पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
