पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि सरकार ने एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह न्यूज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हवाले से वायरल की जा रही थी, हालांकि अब सरकार ने इस पर अपना बयान जारी कर दिया है।
गैस बुकिंग के नियमों को लेकर क्या है नया दावा?
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि LPG सिलेंडर रीफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इन दावों में कहा गया कि उज्ज्वला योजना (PMUY) उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए 25 और 35 दिन का नया अंतराल तय किया गया है। अब सरकार ने इन खबरों पर स्पष्ट बयान जारी किया है।
गैस बुकिंग के नियमों पर सरकार ने क्या कहा?
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (PIB) ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, 'LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है यानी जो पुराने नियम लागू थे, वही अभी भी प्रभावी हैं। सोशल मीडिया पर चल रही नई समय-सीमा की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं।
क्या हैं वर्तमान बुकिंग नियम
सरकार के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए समय-सीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है। यह नियम सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह सिंगल बॉटल हो या डबल बॉटल।
अफवाहों से बचने की अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें और न ही इन्हें आगे फैलाएं। साथ ही, अनावश्यक या घबराहट में सिलेंडर बुकिंग करने से भी बचने की सलाह दी गई है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
