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PM Kisan: इन किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा, क्या लौटाने पड़ेंगे 2000 रुपये?

PM Kisan: पीएम किसान योजना के जरिए सरकार देश के किसानों के खाते में साल में 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों को मिलती है। सरकार इस स्कीम में होने वाले फ्रॉड को लेकर अलर्ट है।

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Photo : iStock

PM Kisan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को पीएम किसान की 16वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। पीएम किसान योजना के जरिए सरकार देश के किसानों के खाते में साल में 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों को मिलती है। सरकार इस स्कीम में होने वाले फ्रॉड को लेकर अलर्ट है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किन किसानों सम्मान निधि की राशि मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सरकारी कर्मी, पेंशनर और इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा पति-पत्नी में से किसी एक को ही किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। इस नियम के तहत ही कई किसानों की राशि रोक दी गई थी। ऐसे किसानों को नोटिस भी भेजा गया था। जो किसान इस स्कीम के पात्र नहीं और लाभ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा किस्त की राशि भी लौटानी पड़ सकती है।

कहां और कैसे कैसे करें शिकायत

अगर अभी तक आपको पीएम किसान की 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आप pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर 011-2430-0606 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।

पीएम किसान टोल फ्री नंबर : 18001155266 पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261 पीएम किसान लैंडलाइन नंबर: 011-23381092, 23382401 पीएम किसान की अन्य हेल्पलाइन : 0120-6025109

ई-केवाईसी अनिवार्य

पीएम किसान स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से किसान संपर्क कर सकते हैं।

TNN Business Desk
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