पत्नी को कैश देते हुए इस बात का रखें ध्यान, वरना आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस
आमतौर पर अधिकांश लोग अपनी पत्नी को हर महीने घर खर्च के लिए कैश में पैसे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा पत्नी दी गई रकम को आपकी कमाई से जोड़कर देखा जा सकता है और इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिल सकता है? इस बारे में आवश्यक जानकारी हम यहां आपको बता रहे हैं।

पत्नी को कैश देते हुए इस बात का रखें ध्यान
Income Tax Rules 2025: अगर पत्नी को हर महीने UPI या फिर कैश के माध्यम से घर खर्च देते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि पत्नी को हर महीने कैश या UPI के माध्यम से पैसे देने पर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? अधिकांश लोग हर महीने अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे भेजते हैं लेकिन इस बारे में नहीं जानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 296SS और 296T के अनुसार इस पैसे को आपकी कमाई से जोड़कर आप के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे आप खुदको इनकम टैक्स नोटिस से बचा सकते हैं।
कैश देते समय रखें ध्यान
आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को कैश या UPI के माध्यम से पैसे भेजते हैं और आपकी पार्टनर इस पैसे का इस्तेमाल FD, प्रॉपर्टी या फिर शेयर मार्केट में करती हैं तो इस पैसे से प्राप्त होने वाली कमाई को आपको कमाई में जोड़कर आप पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पत्नी को भेजी गई रकम 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर 20,000 से ज्यादा रकम आप पत्नी को भेज रहे हैं तो इसके लिए RTGS, NEFT या फिर चेक का इस्तेमाल करें। इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर आप पत्नी को यह रकम गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स एक्ट धारा 269SS और 269T
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269SS और 269T का प्रमुख उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना है और इनके माध्यम से कैश में लेन-देन को रेगुलेट किया जाता है। इनकम टैक्स की धारा 269SS के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से अधिक रकम को एडवांस पेमेंट, उधार या डिपॉजिट के रूप में स्वीकार करता है तो यह गलत है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269T के अनुसार अगर 20,000 रुपये से अधिक रकम का उधार, डिपॉजिट या एडवांस पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको बैंकिंग माध्यम (RTGS, NEFT या फिर चेक) का इस्तेमाल करना होगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। यूटिलिटी (Utility-news News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

अब मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन, सरकार ने की इस बड़ी योजना की घोषणा

इस दिन से बदलने जा रहे Fastag के नियम, जुर्माने से बचना है तो फौरन जानें

लाडली बहनों को अब मिलेंगे ज्यादा पैसे, जाने कितनी बढ़ी रकम, हो गई ये बड़ी घोषणा

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक साल पूरा, लाखों घरों को मिला फायदा, आप भी कर सकते हैं अप्लाई

दिल्ली में किन महिलाओं को मिलेगा 500 रुपये का सिलेंडर, ऐसे मिलेगा लाभ
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited