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एक्सपायर हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस? फटाफट ऐसे करें ऑनलाइन रिन्यू, जानें क्या लगेगा जरूरी डॉक्यूमेंट

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आप उसे आसानी से रिन्यू करा सकते हैं। हम आपको A2Z प्रोसेस बता रहे हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence: भारत में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ड्राइविंग लाइसेंस ही आपको सड़क पर किसी वाहन को चलाने का अधिकार देती है। इसलिए यह एक बहुत ही जरूरी डक्यूमेंट हैं। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि 10 साल की होती है। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो गया है तो बिना देरी किए उसे रिन्यू करा सकते हैं। हम आपको सबसे आसान प्रोसेस बता रहे हैं, जिसको फॉलो कर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।

कहां से करें ऑनलाइन अप्लाई

अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो आप https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान और पते के प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), पासपोर्ट साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, साथ ही फीस का भुगतान करना होगा। अगर आपको 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों को फॉर्म (1A) भरकर मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ सकता है। यह फॉर्म आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन का प्रोसेस
आवेदन का प्रोसेस (parivahan वेबसाइट )

अप्लाई करने का ये रहा पूरा प्रोसेस

Driving Licnece
रिन्यू कराने का तरीका (parivahan वेबसाइट)

  1. सबसे पहले, सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं। अपना राज्य चुनें।
  2. फिर आपको यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी डक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित उपलब्ध सेवाओं की सूची और फॉर्म 1A डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। सबसे नीचे कन्टीन्यू का टैब दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद नया पेज खुल जाएगा जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही जन्म तिथि, कैप्चा भरने के साथ (Privacy Policy) की सेवा की शर्तें मानते हुए आगे बढ़ें। अगर दस्तावेज मांगा जाता है तो उसे स्कैन कर अपलोड करें।
  4. इसके बाद उस राज्य क अनुसार तय शुल्क का भुगतान करना होगा। आप निर्धारित रिन्यूअल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान आसानी से कर सकते हैं।
  5. फिर आवेदन पत्र प्रिंट करें और अपनी जानकारी सत्यापित करें। आपको अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों में डाक द्वारा आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा।

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आलोक कुमार
आलोक कुमार Author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें

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